कोटा. प्रदेश के कोटा और बारां जिले के शिक्षा विभाग के कार्मिकों की बनी शिक्षा विभाग कर्मचारी गणित सहकारी सभा लिमिटेड में गड़बड़झाले के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या तीन दक्षिण न्यायालय ने बुधवार को 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इनमें पूर्व अध्यक्ष दंपती ईश्वर सिंह राठौड़ और संध्या सिंह राठौड़ सहित 6 आरोपी शामिल हैं.
एडवोकेट राजेश अड़सेला ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 3 दक्षिण न्यायालय में शिक्षा विभाग कर्मचारी सभा लिमिटेड 696 रजिस्टर्ड कोटा के जरिए अध्यक्ष प्रकाश जायसवाल ने एक परिवाद पेश किया था. इसमें बताया है कि शिक्षा सहकारी फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी है. यह डिप्टी रजिस्ट्रार कोटा के तहत रजिस्टर्ड है. यह समिति बैंकिंग का कार्य भी करती है, जिससे कोटा और बारां जिले के करीब हजारों सदस्य जुड़े हुए हैं. परिवाद में यह भी बताया गया है कि पूर्व सचिव जमनालाल गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया था कि पूर्व संचालक मंडल के कार्यकाल में सभा के अकाउंट में काफी मात्रा में धनराशि की अनियमितताएं हुई हैं. इनमें कर्मचारियों को दबाव में लेकर मनमर्जी से संस्था के पैसे का दुरुपयोग किया गया है.
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इनपर लगा आरोप : इसके बाद एक समिति का गठन किया गया. इसकी जांच में कुल 4.55 लाख का गड़बड़झाला प्राथमिक रूप में सामने आया है. कई सामान स्टोर में सप्लाई नहीं हुए, लेकिन उनका बिल उठा लिया गया. बाजार में जेरॉक्स का बिल पास करना, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग के बिल बनाकर गबन करने के आरोप लगे हैं. जांच जारी है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं. इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या तीन दक्षिण न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में पूर्व अध्यक्ष संध्या राठौड़, उनके पति और पूर्व अध्यक्ष ईश्वर सिंह, स्टोर कीपर पुष्पेंद्र सिंह, एडमिन मैनेजर मनोज गौड़, अकाउंटेंट सुरेश कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर कृष्ण कुमार गुप्ता शामिल हैं.