सांगोद (कोटा). कनवास एसडीएम राजेश डागा द्वारा सोमवार को की गई बैठक में सभी ग्रामीणों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे. निर्देश के तहत बताया गया था कि पानी के धोरे बंद करने और दूसरों के खेत में पानी जाने वाले धोरे बंद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इस संबंध में मंगलवार को द्वारकीलाल पुत्र माधोलाल जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा के खिलाप दूसरों के खेतों में पानी के धोरे को अवरूद्ध करने की शिकायत प्राप्त हुई. ऐसे में संबंधित पटवारी द्वारा पानी के धोरे को बंद नहीं करने पर द्वारकीलाल से दूरभाष पर वार्ता की गई थी. किन्तु द्वारकीलाल द्वारा पटवारी से अभद्र भाषा में बातकर मारपीट करने की बात की गई. इस पर पटवारी अजय सिंह द्वारा तहसीलदार कनवास सुरेन्द्र शर्मा को अवगत कराया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा पुलिस थाना देवली को घटना के संबंध में बताया गया. पुलिस द्वारा गांव में जाकर जांच की तब भी द्वारकीलाल द्वारा शांति भंग करने की बातें करने लगा. इस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसको धारा- 151 और 107 में गिरफ्तार कर उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश किया.
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इस पर कनवास एसडीएम राजेश डागा ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम द्वारकीलाल को न्यायालय में समझाइश कराई गई. साथ ही धोरा अवरूद्ध नहीं करने की हिदायत दी गई और एक साल तक के लिए पांबद किया गया. इस पर द्वारकीलाल द्वारा निवेदन किया गया कि भविष्य में उसके द्वारा उक्त कृत्य नहीं दोहराया जाएगा और न्यायालय के आदेश की पालना की जाएगी.