कोटा. इटावा इलाके के अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले (20 years of imprisonment in minor rape case) में आज कोटा की पॉक्सो क्रम संख्या दो न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था.
इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर के अनुसार 29 मार्च 2020 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें बताया था कि 16 वर्षीय बालिका कोटा में रहकर कक्षा 9 में पढ़ाई कर रही थी. होली के त्यौहार पर अपने गांव गई हुई थी. पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने उसे बुलाया. जहां पर महिला ने उसे कुछ भभूत खिला दी जिसके बाद वह नशे में हो गई और वह महिला अपने पड़ोस में चली गई. जबकि उसके पति और एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
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बालिका ने यह बात अपने परिजनों को भी नहीं बताई थी, लेकिन उसके गुमसुम रहने पर उसकी दादी ने जब उससे पूछा तब इस मामले का खुलासा हुआ. बाद में उसके चचेरे भाई और अन्य परिजनों ने 4 अप्रैल 2020 को अयाना थाने जाकर इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया. परिवार ने पहले इज्जत के चलते मुकदमा दर्ज नहीं करवाने की बात कही थी. इस मामले में इटावा थाना पुलिस ने 2020 में ही चालान पेश कर दिया था जिसके बाद मामले में ट्रायल चल रही थी. इस पर आज न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना है. आरोपी घटना के बाद से ही कोटा के केंद्रीय कारागार में इस मामले में बतौर अंडर ट्रायल कैदी बंद है.