करौली. शहर में दो अप्रैल को नवसंवत्सर पर रैली पर पथराव, आगजनी की (Karauli Violence Case) घटना के बाद उपजे तनाव के चलते लागू कर्फ्यू में बुधवार को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक 4 घण्टे की ढील रही. कर्फ्यू में 4 घण्टे की ढील से आमजन सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें ही खरीद पाए. दिनभर सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया. भाजपा की न्याय यात्रा के चलते शहर मे चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात नजर आया.
मासलपुर चुंगी पर बैरीकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई. जिसमें सरकारी कार्मिक और लोग गर्मी के सितम के बीच बेहाल नजर आए. इधर उपद्रव फैलने और कर्फ्यू की वजह से लोगो मे दशहत का माहौल भी नजर आया. साथ ही अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा. फिलहाल करौली मे शांति का माहौल बना हुआ है. कर्फ्यू मे ढील की वजह से लोगी की जिंदगी भी पटरी पर लौटने लगी है. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि शोभायात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना के बाद कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर 15 अप्रेल (Curfew in Karauli has been extended till April 15) तक शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. गुरूवार को कर्फ्यू मे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू मे ढील रहेगी. उन्होंने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. कर्फ्यू में ढील के मद्देनजर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं. इधर जिला कलेक्टर ने एसपी शैलेंद्र सिंह इन्दौलिया के साथ बाजारों का दौरा कर व्यवस्थाएं देखने के साथ लोगों से शांति की अपील की है.
बढाया 15 अप्रैल तक कर्फ्यूः करौली जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने आदेश जारी कर बताया कि 2 अप्रैल को हुई घटना के संबंध में शहर में (Curfew in Karauli has been extended till April 15) कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कर्फ्यू अवधी को 15 अप्रैल सुबह 7 बजे तक तक बढ़ा दिया गया है एवं आमजन की आवश्यकताओं को देखते हुए समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान केवल 14 अप्रेल को प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक कुल 12 घंटे के लिये कर्फ्यू अवधि में शिथिलता दी गई है. उन्होने बताया कि कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र मे वाहन अनुमत होगें.
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करौली जिले मे धारा 144 लागू मे किया आंशिक संशोधनः जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 2 अप्रैल को रैली के दौरान घटित घटना से साम्प्रदायिक सौहार्द खराब हो जाने के कारण धारा 144 लागू की गई थी. इसके तहत विभिन्न प्रतिबन्ध लागू किए गए थे. उन्होने बताया कि करौली जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं में धारा 144 (section 144 in karauli) लागू होगी. लेकिन ये प्रतिबंध मेला परिक्षेत्र कैलादेवी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय, महाविद्यालय, विवाह समारोह, अन्त्येष्टि कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा. उन्होंने बताया कि मेला परिक्षेत्र, ग्राम पंचायत मेला परिक्षेत्र, पंचायत समिति श्रीमहावीरजी को भी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत लगाए हुए प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है. साथ ही उपखंड मजिस्ट्रेट से जुलुस इत्यादि की अनुमति प्राप्त करनी होगी. इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं.