धौलपुर. कोरोना काल में मरीजों या फिर शवों को गांव शहर एवं कस्बों में लाने ले जाने में एंबुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं. इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद अब सरकार एवं परिवहन विभाग ने एंबुलेंस चालकों पर शिकंजा कस दिया है. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने पर एम्बुलेंस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि एंबुलेंस चालक ने यदि सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूल किया तो एंबुलेंस का पंजीयन और चालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा. अधिक किराया वसूली संबंधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नम्बर भी जारी कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि किराया सूची और हेल्पलाइन नम्बर लिखे हुए फ्लैक्स क्षेत्र के सभी सरकारी अस्पतालों के बाहर तथा एंबुलेंस के किराये सम्बधित सूची का स्टीकर समस्त एम्बुलेंस पर चस्पा कर दिए गए हैं. एम्बुलेन्स चालक या स्वामी द्वारा अधिक किराया मांगने पर कोई भी व्यक्ति धौलपुर परिवहन विभाग के कंट्रोल रूम नम्बर 7425876375 पर शिकायत कर सकता है.
एंबुलेंस का यह होगा किराया
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि प्रथम 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रुपये देना होगा, जिसमें वाहन का आना-जाना शामिल रहेगा. 10 किलोमीटर के बाद मारुती वैन, मार्शल आदि वाहनों का किराया प्रति किलोमीटर 12.50 रुपये और टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनों आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर होगा. जबकि अन्य बड़े ऐबुलेंस एवं शव वाहनो का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है. कोविड के मरीज अथवा शव को लाने-ले जाने के लिए एंबुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति चक्कर पीपीई किट एवं सैनिटाइजेशन के खर्चे के रूप में 350 रुपये अतिरिक्त देय होंगे.
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जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि एंबुलेंस और शव वाहनों को प्रथम 10 किलोमीटर के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुणा (आने व जाने) करने के बाद कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी. जैसे की कोई वाहन 40 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो कुल 40 किलोमीटर (10 कि.मी. के अलावा) 30 किलोमीटर को दो गुणा करते हुए 60 किलोमीटर दूरी मानी जाएंगी. इस तरह पहले 10 किलोमीटर के 500 रुपये और शेष 60 किलोमीटर के निर्धारित प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किराया देय होगा. किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा.