जोधपुर: बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश सिद्धेश्वर पुरी ने बताया कि धारा 436-A CRPC के तहत जिन बंदियों ने अपनी अधिकतम सजा आधी से अधिक काट ली है. उन्हें और छोटे अपराध जिनमें रिहा किया जा सकता है उन प्रकरणों में शीघ्र विचार कर उन्हें रिहा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं.
इस बैठक में 107, 151 सीआरपीसी के तहत निरूद्व बंदीगण राजू भाट पुत्र भेराराम तथा योगेश दाधीच पुत्र भवंरलाल शर्मा को उनके स्वयं के बन्धपत्र पर रिहा करने का आदेश भी पारित किया. केन्द्रीय कारागृह को भी नियमित कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही बीमार और मनोरोगी बंदी की नियमित जांच और दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
बैठक का हर सप्ताह आयोजन किया जाएगा. आगामी बैठक का आयोजन अब 6 जून को किया जाएगा. 436-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले बंदियों को छोड़े जाने की अनुशंसा की जा सके. बैठक में पूर्व जोधपुर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजकुमार चौधरी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कमिश्नरेट जोधपुर भी शामिल हुए.