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सलमान के खिलाफ दो अपीलों पर कल होगा आदेश

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Published : Feb 10, 2021, 11:01 PM IST

बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान के लिए गुरुवार का दिन काफी अहम है क्योंकि जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर से सलमान के खिलाफ पेश सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दो अपीलों पर आदेश होना है. जिला एवं सेशन न्यायालय ने 9 फरवरी को दोनो पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आदेश के लिए गुरुवार की तारीख मुकर्रर की थी.

Rajasthan High Court Order,  Rajasthan High Court News
बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान

जोधपुर. बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान के लिए गुरुवार का दिन काफी अहम है क्योंकि जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर से सलमान के खिलाफ पेश सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दो अपीलों पर आदेश होना है. जिला एवं सेशन न्यायालय ने 9 फरवरी को दोनो पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आदेश के लिए गुरुवार की तारीख मुकर्रर की थी.

अवैध हथियार और काला हिरण शिकार मामले में ट्रायल के दौरान सलमान खान पर झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगाते हुए अभियोजन ने सीजेएम ग्रामीण अदालत में दो प्रार्थना पत्र पेश किए थे. तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी, जिसके खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला राघवेन्द्र काछवाल की अदालत में दोनों ही मामलों में अपील पेश की गई थी.

पढ़ें- 'मंदिर निर्माण और RSS के खिलाफ सांप्रदायिक वातावरण बना रही कांग्रेस'...धारीवाल ने दिया ये जवाब

सरकार की ओर से लोक अभियोजक लादाराम विश्नोई ने 6 फरवरी को बहस पूरी कर ली थी. वहीं, 9 फरवरी को सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बहस पूरी करने के साथ न्यायिक दृष्टान्त पेश किए. उन्होंने अदालत को बताया कि सलमान खान की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि जानबूझकर झूठ बोले.

घर पर लाइसेंस की तलाश करने पर नहीं मिला तो उन्होंने गुम होने का शपथ पत्र पेश कर दिया. यह इतना बड़ा अपराध नहीं है क्योंकि इससे राज्य सरकार को कोई नुकसान कारित नहीं होता है. यह एक मानवीय भूल है, ऐसे में अधीनस्थ अदालत ने भी दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया था.

जोधपुर. बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान के लिए गुरुवार का दिन काफी अहम है क्योंकि जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर से सलमान के खिलाफ पेश सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दो अपीलों पर आदेश होना है. जिला एवं सेशन न्यायालय ने 9 फरवरी को दोनो पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आदेश के लिए गुरुवार की तारीख मुकर्रर की थी.

अवैध हथियार और काला हिरण शिकार मामले में ट्रायल के दौरान सलमान खान पर झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगाते हुए अभियोजन ने सीजेएम ग्रामीण अदालत में दो प्रार्थना पत्र पेश किए थे. तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी, जिसके खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला राघवेन्द्र काछवाल की अदालत में दोनों ही मामलों में अपील पेश की गई थी.

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सरकार की ओर से लोक अभियोजक लादाराम विश्नोई ने 6 फरवरी को बहस पूरी कर ली थी. वहीं, 9 फरवरी को सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बहस पूरी करने के साथ न्यायिक दृष्टान्त पेश किए. उन्होंने अदालत को बताया कि सलमान खान की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि जानबूझकर झूठ बोले.

घर पर लाइसेंस की तलाश करने पर नहीं मिला तो उन्होंने गुम होने का शपथ पत्र पेश कर दिया. यह इतना बड़ा अपराध नहीं है क्योंकि इससे राज्य सरकार को कोई नुकसान कारित नहीं होता है. यह एक मानवीय भूल है, ऐसे में अधीनस्थ अदालत ने भी दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया था.

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