जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत में रीट भर्ती 2016 से जुडे़ मामले में नॉन टीएसपी में आवेदित याचिकाकर्ताओं को टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित करने के मामले में बड़ी राहत देते हुए नॉन टीएसपी क्षेत्र में वरिष्ठता सहित पदस्थापित करने के निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी. चेतराम व अन्य सैकड़ों याचिकाकर्ताओ की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाए पेश की गईं थीं. इसमें अधिवक्ता विक्रमसिंह भाटी सहित कई अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा.
याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने नॉन टीएसपी में आवेदन किया था लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से उनको टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित कर दिया गया. कोर्ट में याचिकाए दायर होने पर सरकार की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इनको नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरित कर पदस्थापित किया जाएगा. सरकार की ओर से एएजी पंकज शर्मा ने कोर्ट को बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि याचिकाकर्ताओं का बिना वरिष्ठता विलोपन के नॉन-टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण कर दिया जाएगा. इस पर कोर्ट ने सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया.
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रीट भर्ती 2016 में नियुक्ति पाए अध्यापकों की नियुक्ति नॉन टीएसपी की वेकेन्सी और नियमावली के आधार पर हुई है. इन अध्यापकों को टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत रखना नियम विरुद्ध था. मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में आने के बाद सरकार की ओर से 06 जनवरी को कैबिनेट कमेटी की मार्फत इस संबंध में सार्थक कदम उठाना और हाईकोर्ट की ओर से पदस्थापित अध्यापकों को वरिष्ठता संरक्षण सहित नॉन टीएसपी क्षेत्र में पद स्थापित होने का अवसर देना, पीड़ित अध्यापकगण के लिए स्वागत योग्य निर्णय है.