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भूंगरा गैस कांड को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, पूछा- ऐसे मामलों में मुआवजे के लिए क्या है प्रावधान ?

भूंगरा गैस कांड को लेकर (Jodhpur Cylinder Blast Case) राजस्थान हाईकोर्ट गंभीर हो गया है. कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया और पूछा कि ऐसे मामलों में मुआवजे के लिए क्या प्रावधान हैं ?

राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Jan 3, 2023, 10:44 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में भूंगरा में हुए गैस कांड को लेकर स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए (Notice to Gehlot Government on Cylinder Blast) जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने एकलपीठ के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत की ओर से दिए आदेश पर जनहित याचिका दायर कर नोटिस जारी किया है.

एकलपीठ ने जोधपुर शहर में 18 दिसम्बर को भूंगरा गैस कांड में मृतकों के परिजनों को (Bhungra Gas Tragedy) अधिक से अधिक मुआवजे के साथ नौकरी देने की मांग को लेकर धरना दिया था. जिस पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एएजी संदीप शाह को नोटिस देते हुए कहा कि इससे मामलो को लेकर सरकार की कोई पॉलिसी या गाइडलाइन है क्या. कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि परिजनों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए दबाव बनाया जाता है.

पढ़ें : Jodhpur Cylinder Blast Case : सरकार ने पैकेज में 3 लाख बढ़ाए, पूर्व CM राजे ने पीड़ित परिवारों को लिया गोद

कोर्ट ने फाइनेंस सचिव का शपथ पत्र मांगा है, जिसमें इस तरह कि घटनाएं जो कि पिछले पांच सालों में घटित हुईं हैं, उनमें पीड़ितों के परिजनों का क्या-क्या लाभ दिए गए हैं. उसका विवरण मांगा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन जहां राज्य सरकार की गलती ना हो या लापरवाही ना हो, उसके बावजूद ऐसी घटनाओं में मुआवजा देने एवं अनुकंपा नौकरी देने को लेकर क्या प्रावधान हैं, उसको भी पेश करें. खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर जनहित याचिका दायर करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

क्या है जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट हादसा ? : दरअसल, शेरगढ़ के भूंगरा गांव में 8 दिसंबर को सगत सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह के बरात रवाना होने वाली थी. उस दौरान घर के अंदर रखे दो गैस सिलेंडर फट गए. इससे दूल्हे के आसपास खड़े परिवार के लोग चपेट में आ गए. इस घटना में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 जनों को छुट्टी दी गई है. महात्मा गांधी अस्पताल में 55 लोगों को उपचार के लिए लाया गया था.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में भूंगरा में हुए गैस कांड को लेकर स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए (Notice to Gehlot Government on Cylinder Blast) जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने एकलपीठ के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत की ओर से दिए आदेश पर जनहित याचिका दायर कर नोटिस जारी किया है.

एकलपीठ ने जोधपुर शहर में 18 दिसम्बर को भूंगरा गैस कांड में मृतकों के परिजनों को (Bhungra Gas Tragedy) अधिक से अधिक मुआवजे के साथ नौकरी देने की मांग को लेकर धरना दिया था. जिस पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एएजी संदीप शाह को नोटिस देते हुए कहा कि इससे मामलो को लेकर सरकार की कोई पॉलिसी या गाइडलाइन है क्या. कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि परिजनों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए दबाव बनाया जाता है.

पढ़ें : Jodhpur Cylinder Blast Case : सरकार ने पैकेज में 3 लाख बढ़ाए, पूर्व CM राजे ने पीड़ित परिवारों को लिया गोद

कोर्ट ने फाइनेंस सचिव का शपथ पत्र मांगा है, जिसमें इस तरह कि घटनाएं जो कि पिछले पांच सालों में घटित हुईं हैं, उनमें पीड़ितों के परिजनों का क्या-क्या लाभ दिए गए हैं. उसका विवरण मांगा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन जहां राज्य सरकार की गलती ना हो या लापरवाही ना हो, उसके बावजूद ऐसी घटनाओं में मुआवजा देने एवं अनुकंपा नौकरी देने को लेकर क्या प्रावधान हैं, उसको भी पेश करें. खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर जनहित याचिका दायर करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

क्या है जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट हादसा ? : दरअसल, शेरगढ़ के भूंगरा गांव में 8 दिसंबर को सगत सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह के बरात रवाना होने वाली थी. उस दौरान घर के अंदर रखे दो गैस सिलेंडर फट गए. इससे दूल्हे के आसपास खड़े परिवार के लोग चपेट में आ गए. इस घटना में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 जनों को छुट्टी दी गई है. महात्मा गांधी अस्पताल में 55 लोगों को उपचार के लिए लाया गया था.

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