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मेहरानगढ़ दुखांतिका : राजस्थान हाईकोर्ट का रिपोर्ट अवलोकन के लिए पेश करने के निर्देश...25 नवम्बर को होगी सुनवाई - Rajasthan News

मेहरानगढ़ में 2008 में मची भगदड़ के दौरान चंद मिनटों में हुई 216 नौजवानों की मौत का रहस्य अब तक नहीं खुल सका है. हाईकोर्ट के निर्देश से पीड़ितों को न्याय मिलने और दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद है.

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राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Nov 12, 2021, 8:17 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुखान्तिका से जुड़ी दो कैबिनेट सब कमेटियों की ओर पेश रिपोर्ट जो कि रजिस्ट्रार न्यायिक की अभिरक्षा में है, उनको अगली सुनवाई में अवलोकन के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए है.

हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ की खंडपीठ में याचिकाकर्ता मानाराम की याचिका पर सुनवाई पर निर्देश दिए. हाईकोर्ट ने कहा कि 2 सितम्बर 2019 को जो रिपोर्ट पेश की गई थी. अवलोकन के लिए अब उसे खोला जाना आवश्यक है. न्यायालय ने रजिस्ट्रार न्यायिक की अभिरक्षा में रखी की गई रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कहा है. मामले में 25 नवम्बर 2021 को अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करनी होगी.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, एमएसपी के संबंध में केंद्र सरकार बनाए नीति

गौरतलब है कि जोधपुर शहर में 2008 में मेहरानगढ़ दुखान्तिका घटित हुई थी. जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. दुखान्तिका से व्यथित होकर मानाराम की ओर से जनहित याचिका पेश की गई थी. जिसमें सरकार ने जांच जस्टिस जसराज चौपड़ा की समिति को सौंपी थी. आयोग ने जांच करने के बाद सरकार को रिपोर्ट दे दी थी.

उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा और दुखान्तिका को लेकर अब तक क्या किया, दोषियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, इसको लेकर निर्णय लेना था. जिसके लिए 2 कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई थी. दोनों कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जो कि हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक की अभिरक्षा में रखी गई है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुखान्तिका से जुड़ी दो कैबिनेट सब कमेटियों की ओर पेश रिपोर्ट जो कि रजिस्ट्रार न्यायिक की अभिरक्षा में है, उनको अगली सुनवाई में अवलोकन के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए है.

हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ की खंडपीठ में याचिकाकर्ता मानाराम की याचिका पर सुनवाई पर निर्देश दिए. हाईकोर्ट ने कहा कि 2 सितम्बर 2019 को जो रिपोर्ट पेश की गई थी. अवलोकन के लिए अब उसे खोला जाना आवश्यक है. न्यायालय ने रजिस्ट्रार न्यायिक की अभिरक्षा में रखी की गई रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कहा है. मामले में 25 नवम्बर 2021 को अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करनी होगी.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, एमएसपी के संबंध में केंद्र सरकार बनाए नीति

गौरतलब है कि जोधपुर शहर में 2008 में मेहरानगढ़ दुखान्तिका घटित हुई थी. जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. दुखान्तिका से व्यथित होकर मानाराम की ओर से जनहित याचिका पेश की गई थी. जिसमें सरकार ने जांच जस्टिस जसराज चौपड़ा की समिति को सौंपी थी. आयोग ने जांच करने के बाद सरकार को रिपोर्ट दे दी थी.

उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा और दुखान्तिका को लेकर अब तक क्या किया, दोषियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, इसको लेकर निर्णय लेना था. जिसके लिए 2 कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई थी. दोनों कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जो कि हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक की अभिरक्षा में रखी गई है.

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