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राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर लिखा पत्र

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराने और जिला न्यायालय परिसर में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करने को लेकर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को पत्र लिखा है.

Rajasthan High Court, Advocate Association
राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन
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Published : May 6, 2021, 11:11 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से उच्च न्यायालय परिसर झालामंड में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराने और जिला न्यायालय परिसर में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करने को लेकर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, जिला कलेक्टर एवं सीएमएचओ को पत्र भेजा है. सचिव दर्शनराम ने पत्र में लिखा की वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु वैक्सीनेशन किया जा रहा है.

अधिवक्ताओं को वैक्सीन के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय झालामंड में राजकीय चिकित्सालय में वैक्सीनेशन किया जा रहा है. लेकिन पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से अधिवक्ताओं की संख्या देखते हुए पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. यही वजह से ही सही से यहां पर टीका नहीं हो पा रहा है.

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इसके अतिरिक्त जिन अधिवक्ताओं को प्रथम डोज पूर्व में कैंप में लग चुकी है उनको दूसरी डोज के लिए कैंप का आयोजन करने की मांग की है. इसके साथ ही पत्र में लिखा गया है कि 30 जून तक सभी अधिवक्ताओं को वैक्सीनेशन की दोनो डोज लग जाये ताकि वे 01 जुलाई से नियमित रूप से न्यायिक कार्य कर सके. इसके साथ ही जिला न्यायालय परिसर में भी वैक्सीनेशन के लिए नियमित रूप से कैंप लगाने की मांग की गई है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से उच्च न्यायालय परिसर झालामंड में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराने और जिला न्यायालय परिसर में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करने को लेकर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, जिला कलेक्टर एवं सीएमएचओ को पत्र भेजा है. सचिव दर्शनराम ने पत्र में लिखा की वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु वैक्सीनेशन किया जा रहा है.

अधिवक्ताओं को वैक्सीन के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय झालामंड में राजकीय चिकित्सालय में वैक्सीनेशन किया जा रहा है. लेकिन पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से अधिवक्ताओं की संख्या देखते हुए पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. यही वजह से ही सही से यहां पर टीका नहीं हो पा रहा है.

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इसके अतिरिक्त जिन अधिवक्ताओं को प्रथम डोज पूर्व में कैंप में लग चुकी है उनको दूसरी डोज के लिए कैंप का आयोजन करने की मांग की है. इसके साथ ही पत्र में लिखा गया है कि 30 जून तक सभी अधिवक्ताओं को वैक्सीनेशन की दोनो डोज लग जाये ताकि वे 01 जुलाई से नियमित रूप से न्यायिक कार्य कर सके. इसके साथ ही जिला न्यायालय परिसर में भी वैक्सीनेशन के लिए नियमित रूप से कैंप लगाने की मांग की गई है.

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