लूणी (जोधपुर). जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ( जेआइए ) टैक्स बार एसोसिएशन और वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को जेआइए सभागार में वेट, वाणिज्यक कर एमनेस्ट्री स्क्रीम पर खुली परिचर्चा आयोजित की गई. वहीं, मुख्य अतिथि वाणिज्यक कर उपायुक्त प्रशासन महिपाल कुमार ने बताया कि एमनेस्टी इसकी में कर व्यवहारियों के पुराने प्रकरणों में ब्याज व पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट के साथ ही मूल टैक्स में 80 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है.
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जेआइए अध्यक्ष एनके जैन ने एमनेस्टी स्कीम की सराहना की, वाणिज्यक कर के संयुक्त आयुक्त केके व्यास ने कर व्यवहारियों से 30 सितंबर तक एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठाने की अपील की, नहीं तो 30 सितंबर के बाद पुराने कर व्यवहारियों की बकाया राशि खुद ही जीएसटी पोर्टल पर स्थानांतरित हो जाएगी और उसके बाद कर व्यवहारी को बकाया राशि ब्याज और पैनल्टी सहित चुकानी होगी.
वहीं, वेट और जीएसटी एक्सपर्ट सीए डॉक्टर अर्पित ने बताया कि एमनेस्टी स्कीम का पहला चरण 31 मार्च तक, दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 जून तक और अंतिम और तीसरा चरण 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रभावी होगा. इस कार्यक्रम में उद्यमी, सीए और टैक्स विशेषज्ञ उपस्थित रहे.