जोधपुर. पॉक्सो न्यायालय जोधपुर जिला के न्यायाधीश अनिल आर्य ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के अभियुक्त को भोपालगढ़ निवासी महेश सेन को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई (Rape accused sentenced to 20 years imprisonment) है. अदालत ने 1.5 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिया है.
लोक अभियोजक रामपाल विश्नोई और परिवादी के अधिवक्ता सुरेश जोशी ने अदालत को बताया कि वर्ष 2020 के जून माह में 15 साल की बच्ची को एक बाल अपचारी सुबह 5:30 बजे मोटरसाइकिल भगा कर ले गए और उसकी दुष्कर्म किया. आरोपी की ओर से अदालत को बताया गया कि आपसी प्रेम प्रसंग का मामला था जिसके चलते हुए उसे झूठा फंसाया गया है. दोनों के बीच आपसी सहमति थी और मुलजिम के विरुद्ध पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है.
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न्यायालय की ओर से दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश अनिल आर्य ने नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के विरुद्ध समाज में होने वाले ऐसे गंभीर अपराधों को मद्देनजर ऐसे आरोपियों के विरुद्ध नरमी का रुख बरतने से इनकार करते हुए समाज में अदालतों के प्रति अलग विचारधारा उत्पन्न नहीं हो इसके लिए आरोपी को 20 साल की कैद और 1.5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है.