जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में लम्बे समय से फरार चल रहे इनामी आरोपी सुरेश ढाका की ओर से पेश अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है.
जस्टिस मदन गोपाल व्यास की अदालत ने यह कहते हुए कि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र अगर परीक्षा से पहले लीक जो जाएं, तो सबसे ज्यादा कष्ट उन मेहनती परीक्षार्थियों को होता है, जो प्रतिभा के बल पर किसी परीक्षा में अपनी योग्यता साबित करने का जतन करते है. एक प्रश्नपत्र का रद्द होना कई बार अभ्यर्थियों के भीतर असुरक्षा और अस्थिरता की भावना पैदा कर सकता है.
प्रश्नपत्र लीक मामले में फरार चल रहे आरोपी सुरेश ढाका ने राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया. इस पर सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता ने पैरवी करते हुए अग्रिम जमानत देने की दलीलें पेश की. राज्य सरकार की ओर से एएजी अनिल जोशी ने कहा कि अभियुक्त का जयपुर में कोचिंग सेंटर चलता था और पेपर लीक मामले में सरगना है. वर्तमान में फरार है और अभियुक्त पर सरकार द्वारा एक लाख रूपये का इनाम घोषित किया हुआ है.
पढ़ेंः RPSC Paper leak case: आरोपी शेर सिंह मीणा का 11 दिन का रिमांड, अब उगलेगा पेपर लीक की कहानी
एएजी जोशी ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक करने के सम्बंध में भी दौसा में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज है. अभियुक्त के विरूद्ध सार्वजनिक परीक्षाओं के पेपर लीक करने के 5 प्रकरण दर्ज हैं. अभियुक्त पेपर लीक गिरोह का सरगना है. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया.