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बस मालिक के खिलाफ गाड़ी चोरी का मुकदमा दर्ज - jodhpur news

गाड़ी चोरी के मामले में जोधपुर पुलिस ने बस मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. बस के चालान के बाद गाड़ी को पुलिस लाइन नहीं ले जाने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है.

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बस मालिक के खिलाफ गाड़ी चोरी का मुकदमा दर्ज
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Published : Oct 8, 2021, 3:26 PM IST

जोधपुर. शहर के बासनी थाने में एक बस मालिक पर ही गाड़ी चोरी करने का मामला दर्ज हुआ है. मोबाइल कोर्ट में पदस्थापित यातायात पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने 27 सितंबर को एक बस का मोटर व्हीकल एक्ट में चालान कर ड्राइवर को वाहन पुलिस लाइन में खड़ा करने के लिए रवाना किया. लेकिन ड्राइवर बस को पुलिस लाइन नहीं ले गया.

हेड कांस्टेबल ने पुलिस मालाखाना में शाम को संपर्क किया तो पता चला कि बस नहीं आई है. अगले दिन बस के चालक से संपर्क किया तो बताया कि कुछ देर में पुलिस लाइन पहुंच जाएगी, लेकिन बस नहीं आई तो कागजातों के आधार पर बस के मालिक प्रवीण से संपर्क किया गया. उसने बताया कि बस तो कोटा गई है. लंबे इंतजार के बाद भी बस नहीं आई तो बस के मालिक व ड्राइवर के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया.

पढ़ें. भरतपुर: गौतस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग में दो पुलिसकर्मियों को लगे छर्रे...एक गौतस्कर गिरफ्तार

बासनी थाना पुलिस ने बताया कि मोबाइल कोर्ट के हेड कांस्टेबल रामनारायण 27 सितंबर को अमृता सर्किल पर बसों की जांच कर रहे थे. इस दौरान लक्ष्मी ट्रेवल्स की बस को रोका गया तो उसके पास कोई कागजात नहीं मिले. इस पर मोबाइल मजिस्ट्रेट ने बस को एमवी एक्ट के तहत चालान कर सीज करने का कहा. जिस पर ड्राइवर दिलीप सिंह को चालान बनाकर पुलिस लाइन के लिए रवाना किया गया था लेकिन बस पुलिस लाइन नहीं पहुंचाई गई. इसके बाद बस चालक और ड्राइवर के खिलाप मुकदमा दर्ज कराया गया है.

जोधपुर. शहर के बासनी थाने में एक बस मालिक पर ही गाड़ी चोरी करने का मामला दर्ज हुआ है. मोबाइल कोर्ट में पदस्थापित यातायात पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने 27 सितंबर को एक बस का मोटर व्हीकल एक्ट में चालान कर ड्राइवर को वाहन पुलिस लाइन में खड़ा करने के लिए रवाना किया. लेकिन ड्राइवर बस को पुलिस लाइन नहीं ले गया.

हेड कांस्टेबल ने पुलिस मालाखाना में शाम को संपर्क किया तो पता चला कि बस नहीं आई है. अगले दिन बस के चालक से संपर्क किया तो बताया कि कुछ देर में पुलिस लाइन पहुंच जाएगी, लेकिन बस नहीं आई तो कागजातों के आधार पर बस के मालिक प्रवीण से संपर्क किया गया. उसने बताया कि बस तो कोटा गई है. लंबे इंतजार के बाद भी बस नहीं आई तो बस के मालिक व ड्राइवर के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया.

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बासनी थाना पुलिस ने बताया कि मोबाइल कोर्ट के हेड कांस्टेबल रामनारायण 27 सितंबर को अमृता सर्किल पर बसों की जांच कर रहे थे. इस दौरान लक्ष्मी ट्रेवल्स की बस को रोका गया तो उसके पास कोई कागजात नहीं मिले. इस पर मोबाइल मजिस्ट्रेट ने बस को एमवी एक्ट के तहत चालान कर सीज करने का कहा. जिस पर ड्राइवर दिलीप सिंह को चालान बनाकर पुलिस लाइन के लिए रवाना किया गया था लेकिन बस पुलिस लाइन नहीं पहुंचाई गई. इसके बाद बस चालक और ड्राइवर के खिलाप मुकदमा दर्ज कराया गया है.

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