झुंझुनू. संस्था के बाहर प्राइवेट हॉस्टल चलाकर फर्जी रूप से छात्र दिखाकर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति उठाने वालों पर रोक लगाने की तैयारी कर ली गई है. अब नए नियमों के तहत केवल उन्हीं छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल पाएगी जो संस्था की ओर से खुद की ओर से चलाए जा रहे हो छात्रावास में रह रहे हैं. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. दरअसल, नेशनल स्कॉलरशीप पोर्टल पर अल्पसंख्यक पोस्ट मेट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृति के लिए किए जाने वाले ऑनलाईन आवेदनों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये.
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो. अनीस ने बताया कि जिले के समस्त संस्था नोडल को संस्था प्रधान की ओर से रि वेरिफाई किया जाना है कि संस्था के बनाए गए नोडल नियमित कर्मचारी अधिकारी है. संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि छात्रवृति के आवेदनों और संबंधित दस्तावेजों का सत्रवार और कक्षावार रिकॉर्ड न्यूनतम पांच वर्ष तक संधारित करें. इसी के साथ निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी के समक्ष उक्त रिकॉर्ड प्रस्तुत करें.
संस्था नोडल द्वारा छात्रवृति आवेदनों की सत्यापित सूची को संस्था प्रधान की ओर से भौतिक रूप से प्रमाणित किया जाए. समस्त संस्था नोडल अधिकारी नियमित अन्तराल पर अपने यूजर आई.डी. के पासवर्ड बदलते रहे और मोबाईल पर आए ओ.टी.पी. किसी के साथ साझा ना करे.