झुंझुनू. राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अलग-अलग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है. ऐसे में दोनों ही तरह के विद्यालयों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवानी होगी. जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए निजी विद्यालयों को आदेश जारी कर दिए हैं.
दरअसल, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के पीएसपी विभाग की ओर से समय-समय पर पीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं की समीक्षा की जाती है. समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि समय-समय पर निर्देश दिए जाने के बाद भी अनेक निजी विद्यालय ऑफलाइन टीसी जारी कर रहे हैं.
साथ ही पीसीपी पोर्टल पर अपने विद्यालय की प्रोफाइल को विभाग की ओर से जारी टाइमफ्रेम के अनुसार अपडेट नहीं कर रहे हैं. ऐसे में विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में ऑफलाइन टीसी और अंक तालिका स्वीकार नहीं होगी और ना ही निजी विद्यालय में जारी करेंगे.
निजी विद्यालय के लिए भी पीएसपी पोर्टल है, जिस पर निजी विद्यालय प्रोफाइल अपलोड और अपडेशन कर के अपने समस्त प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक आरटीई के तहत विद्यालय की शुरुआती कक्षा की कुल सीट के 25 प्रतिशत प्रवेश लॉटरी के माध्यम से किए जाते हैं.
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इन विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार की ओर से विद्यालयों को किया जाता है. लेकिन विद्यालयों की ओर से पीएसपी पोर्टल पर विभाग की ओर से जारी टाइम फ्रेम में अपडेशन नहीं करने के कारण समय पर पुनर्भरण राशि भुगतान करने में समस्या आ रही है.
सभी निजी स्कूलों को किया पाबंद
इस संबंध में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा बीकानेर) की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. इसके बाद विभागीय अधिकारियों की ओर से सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को पाबंद किया है कि वे विभाग की ओर से जारी टाइम फ्रेम में अपने विद्यालय से संबंधित सभी सूचनाएं अपडेट करें. साथ ही टीसी और अंकतालिका पीएसपी पोर्टल के माध्यम से ही जारी करें.