झुंझुनू. होली और शब-ए-बारात त्यौहारों के दौरान कोरोना की गाइलाइन की शत-प्रतिशत पालना करवाई जाएगी. इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी. इसी को लेकर जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने होली और शब-ए-बारात त्यौहार के संबंध में बैठक के दौरान सख्त निर्देश दिए. इसी को लेकर जिला कलेक्टर ने बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की.
गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस बार कोई भी गैर जुलुस, धुलण्डी उत्सव नहीं होगा. केवल होलिका दहन का उत्सव शाम 4 से 10 बजे तक मनाया जा सकेगा. इसमें भी अधिकतम 50 व्यक्ति ही एकत्रित हो सकेंगे. इससे अधिक होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर होंगी सख्ती
इन धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आमजन के लिए मास्क लगाने, सामाजिक दूरी रखने, निगरानी आदि के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी. उक्त आदेशों की पालना नहीं होने पर भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन, राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
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जिला कलेक्टर यूडी खान और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़, एएसपी विरेन्द्र कुमार, डीएसपी लोकेंद्र दादरवाल समेत सभी उपखंड अधिकारी, थानाधिकारी और संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.
नवलगढ़ में नहीं निकलेगा गैर जुलूस
बैठक में जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस बार नवलगढ़ में गैर जुलूस नहीं निकलेगा. जिला कलेक्टर ने इस संबंध में नवलगढ़ के जनप्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की है. जिसके बाद ये तय कि गया है कि गैर जुलूस नहीं निकाला जाएगा. इसके अलावा हरियाणा सीमा से सटे गांवों और कस्बों में दंगल या मेलों पर रोक रहेगी. इस संबंध में थानाधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस तरह के आयोजन न हो.