झुंझुनू. पंचायती राज चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में पंचायत आम चुनाव के लिए अलग-अलग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है. जिले की 11 पंचायत समितियों में से 10 पंचायत समितियों के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी उमरदीन खान की अध्यक्षता में चुनाव के लिए गठित प्रकोष्ठ के प्रभारी और सह प्रभारी अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई.
सभी प्रशासनिक और चुनाव में लगने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस बार कोरोना महामारी के चलते जो परिवर्तन हुए हैं उनकी पूरी मॉनिटरिंग रखें और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करें. बैठक में चुनाव संचालन मतगणना व्यवस्था, कानून और शांति व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता आदि की चर्चा की गई.
अब आयोग की अनुमति से ही अधिकारियों, कर्मचारियों के होंगे स्थानांतरण
आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही चुनाव के लिए बड़ी संख्या में कार्मिकों, अधिकारियों की आवश्यकता होने से समस्त विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
जिला मजिस्ट्रेट उमरदीन खान ने बताया कि यदि अपरिहार्य कारणों से स्थानांतरण आवश्यकता होने पर विवरण सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर और आयोग का इस संबंध में समाधान होने पर अनुमत किया जा सकेगा. आदर्श आचार संहिता के दौरान जनप्रतिनिधियों की ओर से राजकीय वाहनों का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता. आदर्श आचार संहिता के तहत जिले के पंचायत क्षेत्रों में मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि की आवाजाही पर रोक रहेगी. शहरी क्षेत्रों में अपने दौरे कर सकेंगे, लेकिन चुनावी प्रचार नहीं कर सकेंगे.
15 अक्टूबर तक धारा 144 लगाई
जिले में आचार संहिता लग गई है. साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है. ये निषेधाज्ञा 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. पंचायत निर्वाचन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण करने के लिए कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट उमरदीन खान झुंझुनू जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिले में उत्तेजनात्मक, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली और सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाला आपत्तिजनक भाषण, नारेबाजी नहीं करेगा.
पढ़ें- झुंझुनू पूर्व सांसद संतोष अहलावत राष्ट्रीय सचिव के पद पर मनोनीत
साथ ही आपत्तिजनक सामग्री, पंपलेट का मुद्रण और प्रकाशन नहीं करेगा, घातक और जलन सील विस्फोटक पदार्थ हथियार लेकर नहीं चलेगा. जिले में सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन करने और कराने पर पाबंदी रहेगी. सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा.
जिले में सार्वजनिक या निजी भवनों और स्थानों पर बगैर अनुमति कट आउट पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, नारा, लेखन नहीं कर सकेंगे. रात 10 से सुबह 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर पाबंदी रहेगी. मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. सोशल डिस्टेंस की पालना करनी होगी.