झुंझुनू. राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की योजना लागू की है. इसके तहत समय पर इनका चुकाया करने वाले काश्तकारों को 7.10 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा. इसके तहत जिले में करीब 7 करोड़ रुपए का ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है और भूमि विकास बैंक के अधिकारियों ने इसके लिए प्रचार-प्रसार के साथ-साथ आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है.
पहले आवेदन करने पर मिलेगा ऋण...
आपको बता दें कि यह योजना 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी. इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को कृषि ऋण दिया जा रहा है. इसके लिए किसानों को अपनी जमीन को रहन रखना होगा और डीएलसी दर के अनुसार 60 प्रतिशत तक ऋण दिया जा सकेगा.विभाग को पहले दिन इसके लिए करीब 20 फाइलें मिल चुकी हैं.
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ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान...
किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नलकूप, नवकूप, कूप गहरा करने, पंप सेट, फव्वारा, ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी, हौज निर्माण तथा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेसर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि खरीदने के लिए दीघ कालीन अवधि के ऋण ले सकते हैं. डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि खरीदने, अनाज, प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य के लिए सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी, बाउंड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी पालन, उधानीकरण, ऊंट, बैल, गाड़ी खरीदने जैसी कृषि से जुड़ी गतिविधियों हेतु लिए गए ऋण भी इस योजना में कवर होंगे.