सूरजगढ़ (झुंझुनू). बढ़ते कोविड संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से लागू किये गए जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान कोविड गाइडलाइन पर दिए गए सख्त निर्देशों का असर झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर कम दिखाई दे रहा है. दुकानदारों की ओर से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. बड़े बड़े शोरूम के दुकानदार खुलेआम कोविड की अवहेलना कर शटर के नीचे से ग्राहकों को सामान बेच रहे हैं.
कोविड कानून की अवहेलना की शिकायतें सामने आने के बाद एसडीएम अभिलाषा सिंह भी इसको लेकर गंभीर नजर आईं. एसडीएम ने तहसीलदार सतीश राव को कोविड की अवहेलना कर रहे दुकानदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए. एसडीएम से मिले निर्देशों के बाद तहसीलदार सतीश राव दो बाइकों पर कर्मचारियों के साथ कस्बे के बाजारों के दौरे पर निकले. तहसीलदार के बाइक पर आने से दुकानदारों को शक भी नहीं हो पाया.
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इस दौरान तहसीलदार सतीश राव ने कोविड का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले गारमेंट स्टोर, कपड़ा और जूता स्टोर की तीन दुकानों को सीज करते हुए 13300 रुपयों का जुर्माना भी वसूला. बिना मास्क और बिना किसी कारण फिजूल में घूम रहे लोगों के चालान काटते हुए उनसे जुर्माना वसूल कर फटकार लगाते हुए घर के लिए रवाना किया.
कनवास एसडीएम के आदेश पर 3 दुकानें सीज
कनवास (कोटा). कनवास एसडीएम राजेश डागा के आदेश पर पुलिस व प्रशासन द्वारा कोरोना गाइड लाइन की अवहेलना करने पर कार्रवाई करते हुए कस्बे की तीन दुकानों को सीज किया गया है. गुरुवार को एसडीएम के निर्देश पर कनवास नायब तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा और थानाधिकारी विष्णु सिंह ने कस्बे का भ्रमण किया. इस दौरान देखा कि माहेश्वरी चुड़ा सेन्टर व वृजगोपाल जंगम द्वारा राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए चूड़ा सेंटर, गारमेंटस व किरन किराना स्टोर द्वारा समय पांबदी के उपरांत भी सामग्री बेची जा रही थी. एसडीएम ने इसे गम्भीरता से लेते हुए तीनों दुकानों को सीज करने के आदेश थानाधिकारी विष्णु सिंह व कनवास नायब तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा को दिए. आदेश के बाद तीनों दुकानों को सीज किया गया.
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कोविड नियमों की अवहेलना पर दो क्लीनिक सीज
अकलेरा (झालावाड़). जन अनुशासन पखवाडे़ में कोविड नियमों की अनदेखी करने पर उपखंड प्रशासन की ओर से दो निजी किलीनिक सीज कर करीब 3200 रुपए का जुर्माना वसूला गया. तहसीलदार रामनिवास मीना की ओर से लगातार नियमों की पालना कराने के लिए कारवाई की जा रही है. तहसीलदार रामनिवास मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के जन अनुशासन पखवाडे़ के तहत जारी गाइड लाइन के अनुसार कोविड़-19 की गाइड लाइन को लेकर नगर का जायजा लिया. नियमों की अवहेलना करने के मामले में तहसील गली व नई बस्ती क्षेत्र में क्लिनिक संचलकों को पाबंद करते हुए 72 घंटे के लिए दुकानें सीज की. इसी प्रकार मनोहर थाना रोड पर एक मेडिकल संचालक द्वारा प्रैक्टिस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 2 हजार का जुर्माना वसूला गया. वहीं कलाल समाज धर्मशाला के नजदीक बिना अनुमति के वेल्डिंग की दुकान खोलने पर 1हजार का जुर्माना वसूला.
माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित होने के बाद वार्ड सील
पोकरण. नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 में मोहनगिरी के घर के आस-पास क्षेत्र को प्रशासन की ओर से बुधवार को माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के बाद पालिका प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन की ओर से जहां पर लोग काेरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहां पर वार्ड को बेरीकेडिंग कर सील किया गया है. इसके साथ ही पालिका प्रशासन द्वारा वार्ड में हाईपो क्लोराइड का छिड़काव किया गया. पालिका ईओ तौफिक अहमद ने बताया कि इंसीडेंट कमाडर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट राजेश बिश्नोई ने शहर के वार्ड संख्या 18 में एक साथ छह व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यह क्षेत्र माईक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था.