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झालावाड़: 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Jan 16, 2021, 9:56 PM IST

झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीश दाधीच ने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

झालावाड़. जिले में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 10 अक्टूबर 2018 को झालावाड़ के मनोहरथाना थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें उसने बताया था कि आज दोपहर करीब 1:30 बजे उसकी 3 वर्षीय बेटी गांव में बच्चों के साथ खेल रही थी. तभी बारां जिले का एक व्यक्ति वहां पर आया और उसकी नाबालिग बेटी को जबरन उठाकर गांव के एक मकान में ले गया.

जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. ऐसे में मौके पर ग्रामीण पहुंचे और दरवाजा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला. ऐसे में मनोहर थाना पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.

पढ़ें: Special: फ्लोराइड वाला पानी दे रहा बीमारी...स्वास्थ्य विभाग करेगा सर्वे, बीमार लोगों का होगा इलाज

जिसमें 15 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए. जिनके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अनीश दाधीच ने जानकी लाल लोधा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जालोर : पति बाइक पर बैठाकर ले गया खेत के कुएं पर...पत्नी का पैर दरवाजे से बांधकर करवाया साथियों से गैंगरेप

जालोर जिले की रहवासी विवाहिता के साथ सिरोही जिले के मनादर गांव में गैंगरेप होने का मामला सामने आया है. विवाहिता ने अपने पति सहित तीन अन्य लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है. पीड़िता के परिवाद में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर महिला उत्पीड़न सेल के डीवाईएसपी कैलाश बिश्नोई को जांच दी गई है.

झालावाड़. जिले में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 10 अक्टूबर 2018 को झालावाड़ के मनोहरथाना थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें उसने बताया था कि आज दोपहर करीब 1:30 बजे उसकी 3 वर्षीय बेटी गांव में बच्चों के साथ खेल रही थी. तभी बारां जिले का एक व्यक्ति वहां पर आया और उसकी नाबालिग बेटी को जबरन उठाकर गांव के एक मकान में ले गया.

जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. ऐसे में मौके पर ग्रामीण पहुंचे और दरवाजा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला. ऐसे में मनोहर थाना पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.

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जिसमें 15 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए. जिनके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अनीश दाधीच ने जानकी लाल लोधा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जालोर : पति बाइक पर बैठाकर ले गया खेत के कुएं पर...पत्नी का पैर दरवाजे से बांधकर करवाया साथियों से गैंगरेप

जालोर जिले की रहवासी विवाहिता के साथ सिरोही जिले के मनादर गांव में गैंगरेप होने का मामला सामने आया है. विवाहिता ने अपने पति सहित तीन अन्य लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है. पीड़िता के परिवाद में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर महिला उत्पीड़न सेल के डीवाईएसपी कैलाश बिश्नोई को जांच दी गई है.

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