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झालावाड़: नाबालिग को बहला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा - Poxo court sentenced rape accused

झालावाड़ के रटलाई थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Nov 2, 2019, 11:38 PM IST

झालावाड़. पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि झालावाड़ के रटलाई थाना में 5 अक्टूबर 2017 को पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिर्पोट में बताया था कि 4 अक्टूबर 2017 को उसकी पुत्री स्कूल से घर आ रही थी, तभी आरोपी उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया. जिसके बाद पुलिस की ओर से मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया गया था. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था.

पढ़ेंः सैनेटरी नैपकिन की मशीन लगाने को लेकर अपना रुख स्पष्ट करे राज्य सरकार: राजस्थान हाईकोर्ट

बता दें कि पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया है. जिसपर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. वहीं झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

झालावाड़. पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि झालावाड़ के रटलाई थाना में 5 अक्टूबर 2017 को पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिर्पोट में बताया था कि 4 अक्टूबर 2017 को उसकी पुत्री स्कूल से घर आ रही थी, तभी आरोपी उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया. जिसके बाद पुलिस की ओर से मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया गया था. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था.

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बता दें कि पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया है. जिसपर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. वहीं झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

Intro:झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व बलात्कार करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Body:झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व बलात्कार करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि झालावाड़ के रटलाई थाना में 5 अक्टूबर 2017 को पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 अक्टूबर 2017 को उसकी पुत्री स्कूल से घर आ रही थी तभी देवरी गांव का निवासी राम प्रसाद बेरवा उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया व आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने नाबालिग के साथ बलात्कार भी किया है। जिसपर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।


Conclusion:ऐसे में झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने गवाहों व दस्तावेजों के आधार पर रामप्रसाद बैरवा को नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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