झालावाड़. झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने करीब 1 साल पहले के मामले में किशोरी के घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि दांगीपुरा थाना क्षेत्र के गांव में 28 दिसंबर 2018 की रात में एक किशोरी कमरे में पढ़ाई कर रही थी. उसकी मां दूसरे कमरे में सो रही थी, तभी गुलाबचंद तंवर नाम का व्यक्ति घर में घुस गया और तौलिए से किशोरी का मुंह बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
बाद में जब किशोरी चिल्लाई तो उसकी मां कमरे पर आई. जिसे देखकर आरोपी भाग निकला. नाबालिग के पिता घर पर नहीं थे और जब वह घर पर लौटे तो उनके साथ थाने पहुंचकर किशोरी ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया.
यह भी पढे़ं : राज्यपाल कलराज मिश्र आज आएंगे नाथद्वारा, भगवान श्रीनाथजी के करेंगे दर्शन
मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने न्यायालय में 11 गवाह व 16 दस्तावेज पेश किए. जिसके आधार पर न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने आरोपी को दोषी मानकर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.