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झालावाड़: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, 20 हजार आर्थिक दंड

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Published : Aug 8, 2020, 6:37 PM IST

झालावाड़ में नाबालिग बालिका को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी को 20 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.

झालावाड़ समाचार, jhalawar news
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

झालावाड़. जिले में दो साल पहले हुए एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 14 दिसंबर 2018 को पीड़िता के पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक परिवाद पेश किया था, जिसमें उसने बताया था कि 12 दिसंबर 2018 को उसकी बेटी अपनी छोटी बहन के साथ खेत में रखवाली करके घर लौट रही थी. इसी दौरान रूपारेल निवासी मनीष खटीक आया और उसे जबरदस्ती ऑटो में बैठा कर ले गया.

इसके साथ ही नाबालिग के छोटी बहन को इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. ऐसे में छोटी बहन ने घर पर आकर सारी घटना परिजनों को बताई. इस पर पीड़िता के पिता की ओर से दिए गए परिवाद के आधार पर मंडावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया.

पढ़ें- अजमेर: नाबालिग से अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

नाबालिग ने बताया कि आरोपी मनीष खटीक ने 9 जनवरी 2019 तक उसे कोटा और सातलखेड़ी में रखा. इस दौरान उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और विवाह भी कर लिया. ऐसे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी मनीष खटीक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. वहीं आरोपी की ओर से आर्थिक दंड नहीं भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

झालावाड़. जिले में दो साल पहले हुए एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 14 दिसंबर 2018 को पीड़िता के पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक परिवाद पेश किया था, जिसमें उसने बताया था कि 12 दिसंबर 2018 को उसकी बेटी अपनी छोटी बहन के साथ खेत में रखवाली करके घर लौट रही थी. इसी दौरान रूपारेल निवासी मनीष खटीक आया और उसे जबरदस्ती ऑटो में बैठा कर ले गया.

इसके साथ ही नाबालिग के छोटी बहन को इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. ऐसे में छोटी बहन ने घर पर आकर सारी घटना परिजनों को बताई. इस पर पीड़िता के पिता की ओर से दिए गए परिवाद के आधार पर मंडावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया.

पढ़ें- अजमेर: नाबालिग से अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

नाबालिग ने बताया कि आरोपी मनीष खटीक ने 9 जनवरी 2019 तक उसे कोटा और सातलखेड़ी में रखा. इस दौरान उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और विवाह भी कर लिया. ऐसे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी मनीष खटीक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. वहीं आरोपी की ओर से आर्थिक दंड नहीं भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

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