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झालावाड़: नाबालिग से ज्यादती करने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, 20 हजार रुपये का र्जुमाना

झालावाड़ में एक युवक ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ ज्यादती की. जिसके बाद किशोरी के पिता ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार किया. अब पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को दंडित किया.

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Published : Nov 23, 2019, 4:09 PM IST

झालावाड़, 10 year of punishment to a minor

झालावाड़. जिले से एक युवक के किशोरी को अगवा कर उससे साथ ज्यादती करने का मामला सामने आया है. मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

नाबालिग से ज्यादती करने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

दरअसल, झालावाड़ के घाटोली थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने 25 जुलाई 2015 को रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी घाटोली के साप्ताहिक हाट में गई थी. वहां से उसको अकलेरा का ग्यारसी राम मीणा बहला फुसलाकर कार में बैठा कर ले गया और उसे अलग-अलग जगहों पर रखते हुए उसके साथ ज्यादती की.

जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चालान पेश किया. जिसके बाद 20 दस्तावेज पेश किए गए तथा 11 गवाहों के बयान हुए.

पढ़ें: बूंदी: जनाना अस्पताल से लापता हुई 6 साल की बालिका, पुलिस जुटी जांच में

जिसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने ग्यारसी राम मीणा को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है, तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी द्वारा जुर्माना नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

झालावाड़. जिले से एक युवक के किशोरी को अगवा कर उससे साथ ज्यादती करने का मामला सामने आया है. मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

नाबालिग से ज्यादती करने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

दरअसल, झालावाड़ के घाटोली थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने 25 जुलाई 2015 को रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी घाटोली के साप्ताहिक हाट में गई थी. वहां से उसको अकलेरा का ग्यारसी राम मीणा बहला फुसलाकर कार में बैठा कर ले गया और उसे अलग-अलग जगहों पर रखते हुए उसके साथ ज्यादती की.

जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चालान पेश किया. जिसके बाद 20 दस्तावेज पेश किए गए तथा 11 गवाहों के बयान हुए.

पढ़ें: बूंदी: जनाना अस्पताल से लापता हुई 6 साल की बालिका, पुलिस जुटी जांच में

जिसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने ग्यारसी राम मीणा को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है, तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी द्वारा जुर्माना नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

Intro:झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ ज्यादती करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।


Body:झालावाड़ के पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने किशोरी को अगवा करके उससे उसके साथ ज्यादती करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

दरअसल झालावाड़ के घाटोली थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने 25 जुलाई 2015 को रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी घाटोली के साप्ताहिक हाट में गई थी। वहां से उसको अकलेरा का ग्यारसी राम मीणा बहला फुसलाकर कार में बैठा कर ले गया और उसे अलग-अलग जगहों पर रखते हुए उसके साथ ज्यादती की। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चालान पेश किया। जिसके बाद इस मामले में 20 दस्तावेज पेश किए गए तथा 11 गवाहों के बयान हुए। उसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने ग्यारसी राम मीणा को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹20 का जुर्माना भी लगाया है। दोषी द्वारा जुर्माना नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।


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