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झालावाड़: 4 साल की मासूम के साथ ज्यादती के आरोपी को पॅाक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने 4 साल की मासूम के साथ ज्यादती करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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पॉक्सो कोर्ट ने रेप आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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Published : Dec 6, 2019, 10:27 PM IST

झालावाड़. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल पहले एक 4 साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट ने रेप आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 16 अक्टूबर 2016 को भवानी मंडी थाने में मजदूर माता-पिता ने अपनी 4 साल की मासूम से ज्यादती करने वाले आरोपी बंटी शर्मा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में पीड़िता की माता ने बताया था कि वो मिल में मजदूरी के लिए गई हुई थी. पति डबल ड्यूटी होने की वजह से घर पर ही सो रहा था. ऐसे में जब वह घर पर लौटी तो उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि उसकी 4 साल की बेटी के साथ गलत हुआ है. उसने घर पर जाकर देखा तो बच्ची दर्द से तड़प रही थी.

परिजन बच्ची को अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया तो वे वापस घर लौट आए. तभी बालिका ने जिस घर में उसके साथ गलत हुआ था, उसके बारे में बताया. मां ने उसी घर के अंदर जाकर देखा तो वहां पर बंटी शर्मा मिला. जिसको देखकर बालिका ने बताया कि इन्होंने ही उसके साथ गलत किया है.

यह भी पढे़ं. झालावाड़ में एबीवीपी ने अपनी मांगों को लेकर फूंका शिक्षा मंत्री का पुतला

आरोपी भी मिल में ही मजदूरी किया करता था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया. जिसमें न्यायाधीश अनीश दाधीच ने 14 गवाह और 22 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

झालावाड़. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल पहले एक 4 साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट ने रेप आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 16 अक्टूबर 2016 को भवानी मंडी थाने में मजदूर माता-पिता ने अपनी 4 साल की मासूम से ज्यादती करने वाले आरोपी बंटी शर्मा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में पीड़िता की माता ने बताया था कि वो मिल में मजदूरी के लिए गई हुई थी. पति डबल ड्यूटी होने की वजह से घर पर ही सो रहा था. ऐसे में जब वह घर पर लौटी तो उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि उसकी 4 साल की बेटी के साथ गलत हुआ है. उसने घर पर जाकर देखा तो बच्ची दर्द से तड़प रही थी.

परिजन बच्ची को अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया तो वे वापस घर लौट आए. तभी बालिका ने जिस घर में उसके साथ गलत हुआ था, उसके बारे में बताया. मां ने उसी घर के अंदर जाकर देखा तो वहां पर बंटी शर्मा मिला. जिसको देखकर बालिका ने बताया कि इन्होंने ही उसके साथ गलत किया है.

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आरोपी भी मिल में ही मजदूरी किया करता था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया. जिसमें न्यायाधीश अनीश दाधीच ने 14 गवाह और 22 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने 4 साल की मासूम के साथ ज्यादती करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Body:झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल पहले एक 4 साल की मासूम से ज्यादती करने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 16 अक्टूबर 2016 को भवानी मंडी थाने में आरटीएम मिल में काम करने वाले मजदूर माता पिता ने अपनी 4 साल की मासूम से ज्यादती करने वाले आरोपी बंटी शर्मा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में पीड़िता की माता ने बताया था कि वो मिल में मजदूरी के लिए गई हुई थी तथा पति डबल ड्यूटी होने की वजह से घर पर ही सो रहा था। ऐसे में जब वह घर पर लौटी तो उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि उसकी 4 साल की बेटी के साथ गलत हुआ है। उसने घर पर जाकर देखा तो बच्ची दर्द से तड़प रही थी। ऐसे में बच्ची को अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया तो वापस घर लौट आए। तभी बालिका ने ने जिस घर में उसके साथ गलत हुआ था उसके बारे में बताया तो उसी घर के अंदर जाकर देखा तो वहां पर बंटी शर्मा मिला। जिसको देखकर बालिका ने बताया कि इन्होंने ही उसके साथ गलत किया है। बंटी भी मिल में ही मजदूरी किया करता था।

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया तथा कोर्ट में चालान पेश किया गया। जिसमें न्यायाधीश अनीश दाधीच ने 14 गवाह व 22 दस्तावेजों दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


Conclusion:बाइट - लालचंद मीना (लोक अभियोजक, पोक्सो कोर्ट)
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