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झालावाड़: व्यक्ति की हत्या के मामले में NDPS कोर्ट ने महिला समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

झालावाड़ में 15 मई 2017 को एक व्यक्ति की षड्यंत्र रच कर हत्या कर देने के मामले में शनिवार को एनडीपीएस कोर्ट ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

NDPS court sentenced five accused, NDPS कोर्ट ने पांच आरोपियों को कारावास की सजा
NDPS कोर्ट ने महिला समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
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Published : Feb 1, 2020, 9:05 PM IST

झालावाड़. जिले के सारोला कस्बे में ढाई साल पहले एक व्यक्ति की षड्यंत्र रच कर हत्या कर देने के मामले में एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

NDPS कोर्ट ने महिला समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

कोर्ट के लोक अभियोजक मोहम्मद तनवीर आलम ने बताया कि 15 मई 2017 को सारोला कला थाने में चमेली बाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।. जिसमें उसने बताया था कि उसका पति सीताराम 2 दिन पहले लाड़ बाई से जमीन की पाती के पैसे लेने के लिए निकला था. जो 2 दिन बाद भी नहीं पहुंचा. पुलिस ने जब मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की तो सीताराम की बाइक पनवाड़ रोड पर मिली और लालबाई के मकान पर भी ताला लगा हुआ था.

ऐसे में पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की तो सामने आया कि पांच लोगों योगेंद्र सिंह, मथुरालाल माली, गोवर्धन माली, लाड बाई और उसके बेटे मनीष ने षड्यंत्र रच कर सीताराम की हत्या कर दी और उसके शव को लाड भाई के मकान में ही गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया.

पढ़ेंः करौली: डकैत ने 15 साल के बालक को मारी गोली, मौके पर ही मौत

जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 13 गवाह और 42 दस्तावेज पेश किए गए. इसके आधार पर न्यायालय ने महिला समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया.

झालावाड़. जिले के सारोला कस्बे में ढाई साल पहले एक व्यक्ति की षड्यंत्र रच कर हत्या कर देने के मामले में एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

NDPS कोर्ट ने महिला समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

कोर्ट के लोक अभियोजक मोहम्मद तनवीर आलम ने बताया कि 15 मई 2017 को सारोला कला थाने में चमेली बाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।. जिसमें उसने बताया था कि उसका पति सीताराम 2 दिन पहले लाड़ बाई से जमीन की पाती के पैसे लेने के लिए निकला था. जो 2 दिन बाद भी नहीं पहुंचा. पुलिस ने जब मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की तो सीताराम की बाइक पनवाड़ रोड पर मिली और लालबाई के मकान पर भी ताला लगा हुआ था.

ऐसे में पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की तो सामने आया कि पांच लोगों योगेंद्र सिंह, मथुरालाल माली, गोवर्धन माली, लाड बाई और उसके बेटे मनीष ने षड्यंत्र रच कर सीताराम की हत्या कर दी और उसके शव को लाड भाई के मकान में ही गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया.

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जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 13 गवाह और 42 दस्तावेज पेश किए गए. इसके आधार पर न्यायालय ने महिला समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया.

Intro:झालावाड़ न्यायालय में षड्यंत्र रच कर व्यक्ति की हत्या करने उसका शव जमीन में गाड़ देने के मामले में एक महिला समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹100000 का जुर्माना भी लगाया हैBody:झालावाड़ जिले के सारोला कस्बे में ढाई साल पहले एक व्यक्ति की षड्यंत्र रच कर हत्या कर देने के मामले में एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹100000 का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट के लोक अभियोजक मोहम्मद तनवीर आलम ने बताया कि 15 मई 2017 को सारोला कला थाने में चमेली बाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें उसने बताया था कि उसका पति सीताराम 2 दिन पहले लाड़ बाई से जमीन की पाती के पैसे लेने के लिए निकला था। जो 2 दिन बाद भी नहीं पहुंचा है। पुलिस ने जब मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की तो सीताराम की बाइक पनवाड़ रोड पर मिली तथा लालबाई के मकान पर भी ताला हुआ ताला लगा हुआ था। ऐसे में पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की तो सामने आया कि पाँच लोगों योगेंद्र सिंह, मथुरालाल माली, गोवर्धन माली, लाड बाई व उसके बेटे मनीष ने षड्यंत्र रच कर सीताराम की हत्या कर दी तथा उसके शव को लाड भाई के मकान में ही गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 13 गवाह और 42 दस्तावेज पेश किए गए। इसके आधार पर न्यायालय ने महिला समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा ₹100000 का जुर्माना भी लगाया।

Conclusion:बाइट - मो. तनवीर आलम (लोक अभियोजक)
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