झालावाड़. जिले की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीश दाधीच ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. वहीं उसके सहयोगी को 3 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक लाल चंद मीणा ने बताया कि 6 मार्च 2016 को नाबालिग के पिता ने दांगी पुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि वो और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे. शाम को जब उन्होंने घर पर आकर देखा, तो उसकी नाबालिग बेटी नहीं मिली.
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घर पर बेटी नहीं मिलने के बाद पिता ने दांगी पुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया और उसके बयान दर्ज करवाई. जिसमें नाबालिग ने बताया कि पवन और हंसराज मीणा नाम के व्यक्ति उसे डरा धमका कर अपने साथ ट्रक में बैठा कर ले गए थे, जहां पवन ने नाबालिग से दुष्कर्म किया.
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इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया. न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, वहीं उसके सहयोगी को 3 साल की सजा सुनाई है.