झालावाड़. जिले के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 2 फरवरी 2019 को पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ खानपुर थाने में आकर एक रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें उसने बताया था कि जब वह कोचिंग जाती है तो उसके साथ कानपुर के सर्राफा बाजार निवासी मोहम्मद अरबाज पुत्र मोहम्मद सोहेल आए दिन छेड़छाड़ करता है. आरोपी ने 31 जनवरी 2019 को भी शाम 5 बजे जब पीड़िता कोचिंग जा रही थी तो कोचिंग की गली के पास उसका हाथ पकड़ लिया. उसके अपने मोबाइल से उसके साथ फोटो खिंचने करने की कोशिश की लेकिन वह हाथ छुड़ाकर भाग निकली. ऐसे में पीड़िता ने घर जाकर अपने माता-पिता को सारी बात बताई.
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इस पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया. जिसके बाद मामले की जांच करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया गया. जहां पर झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीश दाधीच ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आरोपी को 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.