झालावाड़. जिले में 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रभागा नदी में कार्तिक स्नान को लेकर निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए गए हैं. जिला कलेक्टर निकया गोहाएन ने बताया कि नगरपालिका झालरापाटन में चन्द्रभागा नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्वालुओं द्वारा स्नान किया जाता है.
वर्तमान में कोरोना महामारी के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट निकया गोहाएन ने चन्द्रभागा नदी पर श्रद्वालुओं द्वारा किये जाने वाले स्नान पर प्रतिबंध लगाया है. जिला कलेक्टर ने कोविड-19 महामारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 नवंबर प्रातः 6 बजे से अग्रिम आदेश तक पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने पर निषेधाज्ञा लागू की है. साथ ही चन्द्रभागा नदी में स्नान करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है.
जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका क्षेत्र झालरापाटन की मुख्य सड़क से चन्द्रभागा रोड पर स्थित बड़ा सिंहद्वार से लेकर कार्तिक स्नान स्थल (मर्दाना एवं जनाना घाट) के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की है. साथ ही चन्द्रमूली महादेव मंदिर के आस-पास के संपूर्ण क्षेत्र एवं पशुपतिनाथ मंदिर के आस-पास स्थित चन्द्रभागा नदी पर बने समस्त स्नान घाट के दोनों किनारों से 100 मीटर के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी निषेधाज्ञा लागू की गई है. पशुपतिनाथ मंदिर से भूतेश्वर महादेव मंदिर तक जाने वाली पक्की सड़क एवं उसके आस-पास के सम्पूर्ण क्षेत्रों में भी निषेधाज्ञा लागू रहेगी.