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जालोर: आपदाओं से फसल नुकसान की शिकायत कर सकेंगे किसान, टोल फ्री नंबर जारी

जालोर में पिछले एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश के चलते कई जगहों पर खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचा है. जिसके बाद कृषि उप निदेशक ने बीमा कंपनी के टोल फ्री और प्रतिनिधियों के नम्बर जारी किए हैं. जिस पर किसान अपनी खराब फसल की शिकायत दर्ज करवा सकेंगे. जिले में अभी तक 1081 किसानों ने फसल खराब होने की शिकायत दर्ज करवाई है.

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आपदाओं से हुए फसल नुकसान की शिकायत कर सकेंगे किसान
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Published : Sep 3, 2020, 3:22 PM IST

जालोर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्थानिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में फसल के नुकसान का आंकलन बीमित फसली कृषक टोल फ्री नम्बर या कम्पनी प्रतिनिधि से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. कृषि विभाग के उप निदेशक डाॅ. आर बी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 30 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार स्थानिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति जैसे-ओला वृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग और जल प्लावन के कारण अधिसूचित फसल के नुकसान की स्थिति में फसल के नुकसान का आकलन व्यक्तिगत बीमित फसली कृषक के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है.

ऐसी स्थिति में अधिकतम नुकसान की भरपाई आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप देय होगी. उन्होंने बताया कि इन दिनों जालोर जिले में हुई वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति के कारण अधिसूचित फसलों में नुकसान की आशंका के मध्यनजर या उक्त आपदाओं की स्थिति में बीमित किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बजाज एलायन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि के टोल फ्री नम्बर 18002095959 पर या लिखित में सात दिवस में अपने बैंक, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी या कृषि विभाग के माध्यम से बीमा कम्पनी को अवश्य सूचित करें.

यह भी पढ़ें- पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन

जिले में अब तक 1081 कृषकों द्वारा अपने खेत में जलभराव के कारण नुकसान होने की शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. बैंक या बीमा प्रतिनिधि स्तर पर इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि अधिसूचित फसलों की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों जैसे-बाढ़, सूखा, दीर्घ कालिक शुष्क अवधि आदि के कारण से अधिसूचित फसलों में संभावित उपज फसल की सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बीमित कृषकों को तात्कालिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान है.

जिसे बाद में आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धन राशि में समायोजित किया जायेगा. इसलिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार फसल के उपज में हुए नुकसान का आंकलन किया जायेगा. डाॅ. सिंह ने बताया कि जिले में बजाज एलायन्स जनरल इन्यश्योरेन्स कम्पनी लि के जिला प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंह के मो.नं. 8426829200 और जालोर तहसील के लिए नीरज कुमार के मो.नं. 8005855054, आहोर तहसील के लिए रवीन्द्र कुमार के मो.नं. 7665826784, सायला तहसील के प्रतिनिधि दिनेश कुमार के मो.नं. 9983612031, भीनमाल के प्रतिनिधि भरत कुमार के मो.नं. 7742608331, जसवंतपुरा के प्रतिनिधि रूपेश कुमार के मो.नं. 8490321839 है, इनसे आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- किसानों की मांगों पर सरकार को श्वेतपत्र जारी करना चाहिए : पूनिया

साथ ही बागोड़ा के प्रतिनिधि बधाराम के मो.नं. 8094076737, रानीवाड़ा के प्रतिनिधि चन्दू कुमार के मो.नं. 8875313087, सांचोर के प्रतिनिधि प्रवीण कुमार के मो.नं. 6375613292 और चितलवाना तहसील के प्रतिनिधि सुरेश कुमार के मो.नं. 9549325613 है. इनसे आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त जिन कृषक भाईयों के पास एन्ड्रायड मोबाइल हैं, वे अपने मोबाइल में गुगल प्लेस्टोर से बीमा कम्पनी का एप्प फॉर मित्रा डाउनलोड कर अपने मोबाइल से बीमा की एप्लीकेशन आईडी या फार्मर आईडी डालकर सीधे ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

जालोर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्थानिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में फसल के नुकसान का आंकलन बीमित फसली कृषक टोल फ्री नम्बर या कम्पनी प्रतिनिधि से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. कृषि विभाग के उप निदेशक डाॅ. आर बी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 30 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार स्थानिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति जैसे-ओला वृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग और जल प्लावन के कारण अधिसूचित फसल के नुकसान की स्थिति में फसल के नुकसान का आकलन व्यक्तिगत बीमित फसली कृषक के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है.

ऐसी स्थिति में अधिकतम नुकसान की भरपाई आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप देय होगी. उन्होंने बताया कि इन दिनों जालोर जिले में हुई वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति के कारण अधिसूचित फसलों में नुकसान की आशंका के मध्यनजर या उक्त आपदाओं की स्थिति में बीमित किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बजाज एलायन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि के टोल फ्री नम्बर 18002095959 पर या लिखित में सात दिवस में अपने बैंक, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी या कृषि विभाग के माध्यम से बीमा कम्पनी को अवश्य सूचित करें.

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जिले में अब तक 1081 कृषकों द्वारा अपने खेत में जलभराव के कारण नुकसान होने की शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. बैंक या बीमा प्रतिनिधि स्तर पर इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि अधिसूचित फसलों की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों जैसे-बाढ़, सूखा, दीर्घ कालिक शुष्क अवधि आदि के कारण से अधिसूचित फसलों में संभावित उपज फसल की सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बीमित कृषकों को तात्कालिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान है.

जिसे बाद में आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धन राशि में समायोजित किया जायेगा. इसलिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार फसल के उपज में हुए नुकसान का आंकलन किया जायेगा. डाॅ. सिंह ने बताया कि जिले में बजाज एलायन्स जनरल इन्यश्योरेन्स कम्पनी लि के जिला प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंह के मो.नं. 8426829200 और जालोर तहसील के लिए नीरज कुमार के मो.नं. 8005855054, आहोर तहसील के लिए रवीन्द्र कुमार के मो.नं. 7665826784, सायला तहसील के प्रतिनिधि दिनेश कुमार के मो.नं. 9983612031, भीनमाल के प्रतिनिधि भरत कुमार के मो.नं. 7742608331, जसवंतपुरा के प्रतिनिधि रूपेश कुमार के मो.नं. 8490321839 है, इनसे आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है.

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साथ ही बागोड़ा के प्रतिनिधि बधाराम के मो.नं. 8094076737, रानीवाड़ा के प्रतिनिधि चन्दू कुमार के मो.नं. 8875313087, सांचोर के प्रतिनिधि प्रवीण कुमार के मो.नं. 6375613292 और चितलवाना तहसील के प्रतिनिधि सुरेश कुमार के मो.नं. 9549325613 है. इनसे आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त जिन कृषक भाईयों के पास एन्ड्रायड मोबाइल हैं, वे अपने मोबाइल में गुगल प्लेस्टोर से बीमा कम्पनी का एप्प फॉर मित्रा डाउनलोड कर अपने मोबाइल से बीमा की एप्लीकेशन आईडी या फार्मर आईडी डालकर सीधे ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

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