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जालोर: लॉकडाउन 2.0 को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

जिले में लॉकडाउन 2 में आंशिक छूट के साथ शुरू हुआ है. ऐसे में जिला कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए. जिसमें बताया कि सभी अधिकारी तहसीलदार या उपखंड अधिकारी के बिना कोई भी कर्मचारी परिवहन की अनुमति जारी नहीं करे. अगर कोई भी करते पाया गया तो कार्मिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Apr 18, 2020, 7:36 PM IST

जालोर की खबर, lockdown 2
अधिकारियों को निर्देश देते जिला कलेक्टर

जालोर. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन 2 जारी है. ऐसे में कुछ आंशिक बदलाव किए गए हैं. जिसके चलते जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए.

कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण बचाव प्रबन्धन की दृष्टि से जालोर जिला ग्रीन जोन में है. जिले में अभी तक कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित नहीं है. इस स्थिति को भविष्य में भी यथावत बनाए रखने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा निर्देशों की पालना करते हुए सभी को और अधिक सजग और रहने की आवश्यकता है.

उन्होंने बताया कि संपूर्ण भारत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लाॅकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाया गया है. साथ ही विस्तृत गाईडलाईंस भी जारी की गई है.

गाईडलाईंस के अनुसार चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर या दिशा-निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय अथवा राज्य के भीतर आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है.

इसके अलावा जिले की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान में चेक पोस्ट के माध्यम से आवागमन सुनिश्चित किया जाना है. इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक सीमाओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा विशेष रूप से कच्चे रास्तों से होने वाले अवैध प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी सुनिश्चित करेंगे. जिससे किसी भी प्रकार की आवाजाही बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं की जाएगी.

पढ़ें: लॉकडाउनः बेजुबान जानवरों का समझा दर्द, कुत्तों को लिए बना रहे दो वक्त का खाना

विशेष परिस्थितियों में जैसे चिकित्सकीय कारण आदि के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी या तहसीलदार ही पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे. अन्य किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अंतरराज्यीय अथवा अन्तर-जिला पास जारी नहीं किया जाएगा. इसकी पालना नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य सामग्री के लिए माल वाहनों को दी गई है छूट

कलेक्टर ने बताया कि माल वाहक वाहनों को नहीं रोका जाएगा. उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री का परिवहन करने के लिए बड़े लोडेड वाहन या ट्रकों के परिवहन को छूट दी गई है. लेकिन माल वाहक ट्रक में अधिकतम दो चालक और एक हेल्पर ही होना चाहिए.

जालोर. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन 2 जारी है. ऐसे में कुछ आंशिक बदलाव किए गए हैं. जिसके चलते जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए.

कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण बचाव प्रबन्धन की दृष्टि से जालोर जिला ग्रीन जोन में है. जिले में अभी तक कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित नहीं है. इस स्थिति को भविष्य में भी यथावत बनाए रखने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा निर्देशों की पालना करते हुए सभी को और अधिक सजग और रहने की आवश्यकता है.

उन्होंने बताया कि संपूर्ण भारत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लाॅकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाया गया है. साथ ही विस्तृत गाईडलाईंस भी जारी की गई है.

गाईडलाईंस के अनुसार चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर या दिशा-निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय अथवा राज्य के भीतर आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है.

इसके अलावा जिले की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान में चेक पोस्ट के माध्यम से आवागमन सुनिश्चित किया जाना है. इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक सीमाओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा विशेष रूप से कच्चे रास्तों से होने वाले अवैध प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी सुनिश्चित करेंगे. जिससे किसी भी प्रकार की आवाजाही बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं की जाएगी.

पढ़ें: लॉकडाउनः बेजुबान जानवरों का समझा दर्द, कुत्तों को लिए बना रहे दो वक्त का खाना

विशेष परिस्थितियों में जैसे चिकित्सकीय कारण आदि के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी या तहसीलदार ही पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे. अन्य किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अंतरराज्यीय अथवा अन्तर-जिला पास जारी नहीं किया जाएगा. इसकी पालना नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य सामग्री के लिए माल वाहनों को दी गई है छूट

कलेक्टर ने बताया कि माल वाहक वाहनों को नहीं रोका जाएगा. उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री का परिवहन करने के लिए बड़े लोडेड वाहन या ट्रकों के परिवहन को छूट दी गई है. लेकिन माल वाहक ट्रक में अधिकतम दो चालक और एक हेल्पर ही होना चाहिए.

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