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जालोरः कोरोना ने गांव तक पसारा पांव, इलाके में लगा कर्फ्यू

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Published : May 22, 2020, 8:54 PM IST

कोरोना वायरस दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में जालोर के रानीवाड़ा के एक गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. जिसके बाद उपखंड़ अधिकारी ने क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं.

corona positive found in jalore, जालोर में मिला कोरोना पॉजिटिव
गांव में लगा कर्फ्यू

रानीवाड़ा (जालोर). क्षेत्र के सेवाड़ा और अदेपुरा गांव में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया. जिसके बाद उपखंड़ अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने गांव की राजस्व ग्राम सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं.

corona positive found in jalore, जालोर में मिला कोरोना पॉजिटिव
इलाके में पसरा सन्नाटा

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे. ग्रामीण क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

पढ़ेंः कर्मकांडी पंडितों पर लॉकडाउन का असर, रोजी-रोटी के संकट के बीच सरकार से लगाई मदद की गुहार

उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे. साथ ही समस्त सामूहिक गतिविधियां रैली, जुलूस, सभा और समारोह पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.

क्षेत्र में व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना और जनरल स्टोर, सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे. साथ ही समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिए जाने के लिए अधिकृत होंगे. नगर परिषद और नगर पालिका की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाएं, रसद विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एंट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी. जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे और ना ही क्षेत्र से बाहर निकले.

यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों और चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा. क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

पढ़ेंः CM गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, कृषक कल्याण शुल्क में दी बड़ी राहत

उपखंड मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के सभी निवासियों को आदेशों की पालना करने हेतु पाबंद किया है. साथ ही सचेत भी किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा.

रानीवाड़ा (जालोर). क्षेत्र के सेवाड़ा और अदेपुरा गांव में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया. जिसके बाद उपखंड़ अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने गांव की राजस्व ग्राम सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं.

corona positive found in jalore, जालोर में मिला कोरोना पॉजिटिव
इलाके में पसरा सन्नाटा

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे. ग्रामीण क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

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उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे. साथ ही समस्त सामूहिक गतिविधियां रैली, जुलूस, सभा और समारोह पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.

क्षेत्र में व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना और जनरल स्टोर, सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे. साथ ही समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिए जाने के लिए अधिकृत होंगे. नगर परिषद और नगर पालिका की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाएं, रसद विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एंट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी. जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे और ना ही क्षेत्र से बाहर निकले.

यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों और चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा. क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

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उपखंड मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के सभी निवासियों को आदेशों की पालना करने हेतु पाबंद किया है. साथ ही सचेत भी किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा.

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