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जालोर में होली के मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 9 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त - law and order

जिलेभर में होली का पर्व में किसी भी प्रकार का कोई खलल नहीं पड़े इसके लिए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने 9 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है जो जिले की कानून व्यवस्था को संभालेंगे.

Jalore News, कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जालोर में होली के मौके पर 9 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
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Published : Mar 7, 2020, 12:45 PM IST

जालोर. होली के त्योहार को देखते हुए कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले भर में 9 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं. ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट 8 मार्च से लेकर 11 मार्च तक कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे.

कलेक्टर हिमांशु गुप्ता गुप्ता ने बताया कि यह मजिस्ट्रेट जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे. वहीं, जिले की संपूर्ण कानून व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट छगनलाल गोयल होंगे. उन्होंने बताया कि जिले के जालोर, सायला, आहोर, बागोड़ा, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचौर, जसवंतपुरा और चितलवाना में संबंधित उपखंड अधिकारी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए गए हैं.

जालोर में होली के मौके पर 9 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

पढ़ें: जालोर : राज्य कर्मचारियों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

वहीं, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों को सहायक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के निर्देशन में कार्य करेंगे. कार्यपालक मजिस्ट्रेट 11 मार्च तक की अवधि में उनके संपूर्ण कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर अवकाश पर नहीं जाएंगे. साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श करके शांति और कानून व्यवस्था संबंधी उपाय सुनिश्चित करेंगे.

कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि जिले में त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है, जो 20 मार्च तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, हथियार, रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक, तलवार, चाकू, छुरी और कटार सार्वजनिक स्थान प्रयोग या प्रदर्शन नहीं कर सकेगा. अगर ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जालोर. होली के त्योहार को देखते हुए कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले भर में 9 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं. ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट 8 मार्च से लेकर 11 मार्च तक कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे.

कलेक्टर हिमांशु गुप्ता गुप्ता ने बताया कि यह मजिस्ट्रेट जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे. वहीं, जिले की संपूर्ण कानून व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट छगनलाल गोयल होंगे. उन्होंने बताया कि जिले के जालोर, सायला, आहोर, बागोड़ा, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचौर, जसवंतपुरा और चितलवाना में संबंधित उपखंड अधिकारी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए गए हैं.

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वहीं, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों को सहायक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के निर्देशन में कार्य करेंगे. कार्यपालक मजिस्ट्रेट 11 मार्च तक की अवधि में उनके संपूर्ण कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर अवकाश पर नहीं जाएंगे. साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श करके शांति और कानून व्यवस्था संबंधी उपाय सुनिश्चित करेंगे.

कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि जिले में त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है, जो 20 मार्च तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, हथियार, रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक, तलवार, चाकू, छुरी और कटार सार्वजनिक स्थान प्रयोग या प्रदर्शन नहीं कर सकेगा. अगर ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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