जैसलमेर. भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका के मद्देनजर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कड़ा रुख अपनाया है. दंड प्रक्रिया संहिता- 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों और उस क्षेत्र में प्रवेश और विचरण, भारतीय सीमा के अंदर पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध के साथ ही अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्स का इंद्राज (Entry) रखने के आदेश जारी किए हैं.
आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों और उस क्षेत्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी देते हुए आदेशित किया गया है कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में आगामी 27 सितंबर तक शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विचरण नहीं कर सकेंगे. इस आदेश के प्रभावशील होने पर सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना के लिए कार्रवाई कर सकेगा. साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.
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वहीं जिला कलेक्टर ने एक अन्य आदेश जारी कर भारतीय सीमा के भीतर पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है. आदेश में कहा गया है कि जैसलमेर जिले से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर तीन से चार किलोमीटर तक आने के कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से संपर्क किया जा सकता है. इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे को देखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है.
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वहीं जिले में अपराधिक और अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्स का इंद्राज करना आवश्यक होगा. इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा- 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.