जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और बाद में उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अजय कुमार गुप्ता को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 67 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म कर उसको शारीरिक क्षति पहुंचाई, बल्कि अभियुक्त के कृत्य से पीडिता को भावनात्मक क्षति भी हुई. यदि इसमें पीडिता की सहमति भी होती तो भी यह अपराध ही माना जाता, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. ऐसे में अभियुक्त के अपराध को देखते हुए उसके प्रति नरमी का रुख अपनाना उचित नहीं होगा.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीडिता के भाई ने पांच नवंबर, 2022 को महेश नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 16 साल की बहिन किताबे खरीदने अस्सी फीट रोड पर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दस नवंबर को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया.
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने गांव ले गया था. जहां उसने पांच दिन तक पीडिता के साथ कई बार संबंध बनाए. वहीं अपने बचाव में अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडिता बालिग है और उनके बीच प्रेम प्रसंग था. ऐसे में वह उसे मर्जी से अपने साथ लेकर गया था और दोनों विवाह कर पति-पत्नी की तरह रह रहे थे. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है.