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कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरण में चार्ज बहस पूरी, चार्ज पर फैसला 16 को - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

Kanhaiyalal murder case उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एनआईए मामलों की विशेष अदालत में मंगलवार को चार्ज बहस पूरी हो गई है. अदालत 16 दिसंबर को चार्ज पर फैसला देगी.

Kanhaiyalal murder case,  charge debate completed
कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरण में चार्ज बहस पूरी.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 5, 2023, 9:22 PM IST

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत में मंगलवार को उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपियों की चार्ज बहस पूरी हो गई. मामले में एनआईए की चार्ज बहस 28 अक्टूबर को ही पूरी हो गई थी. एनआईए व आरोपियों की ओर से चार्ज बहस पूरी होने के बाद विशेष अदालत 16 दिसंबर को चार्ज पर फैसला देगी.

एनआईए की ओर से चार्ज बहस में कहा था कि आरोपियों ने व्हाट्सअप पर समूह बनाकर आपराधिक षडयंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की जघन्य हत्या की है. आरोपियों के खिलाफ की गई जांच से भी यह साबित है कि आपराधिक षडयंत्र में सभी शामिल रहे हैं. उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित करने व आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना गया है. इसलिए आरोपियों पर हत्या सहित अन्य अपराध में आरोप तय किए जाएं. वहीं, आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने बचाव में पक्ष रखा.

पढ़ेंः Rajasthan : उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड, आरोपियों के खिलाफ NIA की चार्ज बहस पूरी

गौरतलब है कि कन्हैयालाल की 28 जून, 2022 को उदयपुर में हत्या कर उसका वीडियो वायरल किया गया था. मामले में एनआईए ने दिसंबर 2022 में गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था. इन आरोपियों में फरार चल रहे पाक निवासी सलमान व अबू इब्राहिम भी शामिल है.

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत में मंगलवार को उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपियों की चार्ज बहस पूरी हो गई. मामले में एनआईए की चार्ज बहस 28 अक्टूबर को ही पूरी हो गई थी. एनआईए व आरोपियों की ओर से चार्ज बहस पूरी होने के बाद विशेष अदालत 16 दिसंबर को चार्ज पर फैसला देगी.

एनआईए की ओर से चार्ज बहस में कहा था कि आरोपियों ने व्हाट्सअप पर समूह बनाकर आपराधिक षडयंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की जघन्य हत्या की है. आरोपियों के खिलाफ की गई जांच से भी यह साबित है कि आपराधिक षडयंत्र में सभी शामिल रहे हैं. उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित करने व आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना गया है. इसलिए आरोपियों पर हत्या सहित अन्य अपराध में आरोप तय किए जाएं. वहीं, आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने बचाव में पक्ष रखा.

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गौरतलब है कि कन्हैयालाल की 28 जून, 2022 को उदयपुर में हत्या कर उसका वीडियो वायरल किया गया था. मामले में एनआईए ने दिसंबर 2022 में गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था. इन आरोपियों में फरार चल रहे पाक निवासी सलमान व अबू इब्राहिम भी शामिल है.

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