जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास कुमार को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 जून 2016 को पीड़िता अपने भाई के साथ वैशाली नगर स्थित कॉलेज गई थी. जहां से पीड़िता का पूर्व परिचित अभियुक्त उसे नशीला पानी पिलाकर पानीपत ले गया. जहां अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. जिसके बाद अभियुक्त उसे दिल्ली ले गया.
वहीं अभियुक्त ने पीड़िता को दिल्ली में भी तीन दिन तक अपने साथ रखा और कई बार दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को 8 अगस्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था.