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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा, 35 हजार का जुर्माना

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास कुमार को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जिला न्यायालय, district court
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Published : Sep 13, 2019, 10:37 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास कुमार को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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जिला न्यायालय

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 जून 2016 को पीड़िता अपने भाई के साथ वैशाली नगर स्थित कॉलेज गई थी. जहां से पीड़िता का पूर्व परिचित अभियुक्त उसे नशीला पानी पिलाकर पानीपत ले गया. जहां अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. जिसके बाद अभियुक्त उसे दिल्ली ले गया.

पढ़ें. राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉ कल्पना शर्मा से ईटीवी भारत की खास बातचीत...कहा- छात्र देश के भावी कर्णधार

वहीं अभियुक्त ने पीड़िता को दिल्ली में भी तीन दिन तक अपने साथ रखा और कई बार दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को 8 अगस्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास कुमार को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 जून 2016 को पीड़िता अपने भाई के साथ वैशाली नगर स्थित कॉलेज गई थी. जहां से पीड़िता का पूर्व परिचित अभियुक्त उसे नशीला पानी पिलाकर पानीपत ले गया. जहां अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. जिसके बाद अभियुक्त उसे दिल्ली ले गया.

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वहीं अभियुक्त ने पीड़िता को दिल्ली में भी तीन दिन तक अपने साथ रखा और कई बार दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को 8 अगस्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 जून 2016 को पीडिता अपने भाई के साथ वैशाली नगर स्थित कॉलेज गई थी। यहां से पीडिता का पूर्व परिचित अभियुक्त उसे नशीला पानी पिलाकर पानीपत ले गया। यहां अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद अभियुक्त उसे दिल्ली ले गया। यहां भी अभियुक्त ने उसे तीन दिन तक अपने साथ रखा और कई बार दुष्कर्म किया। वहीं पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को आठ अगस्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। Conclusion:
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