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दोस्त की हत्या करने वाले अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत ने दोस्त की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Special court for SC ST,  sentences murder accused
अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 11, 2023, 9:02 PM IST

जयपुर. एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने दोस्त की पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले अभियुक्त मोहित सिंह सैंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने यूपी निवासी इस अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मोहित को हत्या करने का दोषी करार दिया. कोर्ट ने फैसले में कहा कि हत्या का अपराध एक जघन्य अपराध है और अभियुक्त ने अपने ही दोस्त की बहुत ही निर्दयता से हत्या की है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं रखा जा सकता.

विशेष लोक अभियोजक प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि 3 फरवरी 2018 को बरखेड़ा निवासी राजू लाल ने शिवदासपुरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कल उसके चचेरे भाई ताराचंद उर्फ लाला की लाश टोंक रोड पर मजार के पास वाले खाली खेत में मिली थी. उसके भाई का सिर पत्थर से कुचला हुआ मिला और उसे अंदेशा है कि उसके भाई की किसी व्यक्ति ने हत्या की है. पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी मोहित सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया.

पढ़ेंः Rajasthan : आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अपीलार्थी को रिहा करने के आदेश, राज्य सरकार पर लगाया 25 लाख रुपए का हर्जाना

जांच में सामने आया कि अभियुक्त व मृतक दोस्त थे और साथ ही रहते थे. वहीं जिस समय ताराचंद उर्फ लाला की हत्या हुई उस समय अभियुक्त ही उसके साथ था. कोर्ट में अभियोजन की ओर से 14 गवाहों के बयान दर्ज कराते हुए कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ ही हैं और इसलिए उसे हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई जाए. जवाब में अभियुक्त का कहना था कि उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है और न ही किसी व्यक्ति ने उसे मृतक के साथ देखा है. उसका नाम एफआईआर में भी नहीं है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

जयपुर. एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने दोस्त की पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले अभियुक्त मोहित सिंह सैंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने यूपी निवासी इस अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मोहित को हत्या करने का दोषी करार दिया. कोर्ट ने फैसले में कहा कि हत्या का अपराध एक जघन्य अपराध है और अभियुक्त ने अपने ही दोस्त की बहुत ही निर्दयता से हत्या की है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं रखा जा सकता.

विशेष लोक अभियोजक प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि 3 फरवरी 2018 को बरखेड़ा निवासी राजू लाल ने शिवदासपुरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कल उसके चचेरे भाई ताराचंद उर्फ लाला की लाश टोंक रोड पर मजार के पास वाले खाली खेत में मिली थी. उसके भाई का सिर पत्थर से कुचला हुआ मिला और उसे अंदेशा है कि उसके भाई की किसी व्यक्ति ने हत्या की है. पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी मोहित सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया.

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जांच में सामने आया कि अभियुक्त व मृतक दोस्त थे और साथ ही रहते थे. वहीं जिस समय ताराचंद उर्फ लाला की हत्या हुई उस समय अभियुक्त ही उसके साथ था. कोर्ट में अभियोजन की ओर से 14 गवाहों के बयान दर्ज कराते हुए कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ ही हैं और इसलिए उसे हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई जाए. जवाब में अभियुक्त का कहना था कि उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है और न ही किसी व्यक्ति ने उसे मृतक के साथ देखा है. उसका नाम एफआईआर में भी नहीं है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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