जयपुर. महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष एडीजे कोर्ट, महानगर द्वितीय ने पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति अश्वनी कुमार भारती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 15 फरवरी 2015 को शिप्रापथ थाने के एसआई ने थाने पर रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में कहा गया कि हत्या की सूचना पर वह मानसरोवर के पटेल मार्ग स्थित एक मकान पर पहुंचा. मकान के अंदर से एक युवक अश्वनी कुमार ने दरवाजा खोलकर अपनी पत्नी उपासना सिंह की हत्या करना बताया. जब घर की तलाशी ली तो कमरे में युवती का शव पड़ा था. इस पर अश्वनी को गिरफ्तार किया गया. वहीं बाद में युवती के पिता की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई.
जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी का अभियुक्त के साथ विवाह तय किया गया था और दहेज का सामान भी खरीदा गया था. वहीं, शादी के 12 दिन पहले अभियुक्त उसकी बेटी को ले गया, बाद में दोनों पक्षों की सहमति से 6 फरवरी 2014 को उनका विवाह कर दिया गया. रिपोर्ट में बताया गया कि कम दहेज का हवाला देकर अभियुक्त और उसके परिजन उसकी बेटी को प्रताड़ित करते थे. इसके बाद उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने दोनों को मानसरोवर में कमरा दिला दिया. इस दौरान उसने अभियुक्त को मोटर साइकिल व अन्य सामान भी दिलाया. सात फरवरी 2015 को उसकी बेटी ने प्रताड़ना की जानकारी दी, लेकिन 15 फरवरी को उसे सूचना मिली की अभियुक्त ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है. मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना से दंडित किया है.