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Court Verdict: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 7 साल की सजा, कोर्ट ने फैसले में कही ये बात

जयपुर में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में अभियुक्त विकास धानका को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Court Verdict
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 7 साल की सजा
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Published : Jan 31, 2023, 8:33 PM IST

जयपुर. राजधानी में पॉक्सो की विशेष अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ये फैसला पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने सुनाया है. दरअसल, विकास धानका पर नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था. इसी मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने सजा दी.

कोर्ट ने फैसले में ये कहा: अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसे भावनात्मक क्षति पहुंचाई है. साथ ही उसके व्यक्तित्व और गरिमा को आहत करने वाला काम किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती. अदालत ने कहा कि मामले में भले ही पीड़िता से सहमति से संबंध बनाने की बात कही हो, लेकिन नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

पढ़ें: Court Verdict: ड्रग्स तस्करी के आरोपी पिता-पुत्र को 15 साल की सजा, कोर्ट ने कहा, इन मामले में अलग से दर्ज हो परिवाद

पूरा मामला जानिए: अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 मार्च, 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था. जिसमें बताया गया कि उसकी 14 साल की बेटी को पड़ोस में रहने वाले विकास धानका ने रात को बहला फुसला कर कही ले गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ित के पिता उसकी (पीड़िता) काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली.

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि वह अभियुक्त के साथ रात करीब दो बजे मोटरसाइकिल पर बैठकर भांकरोटा गई था. वहां उसने सहमति से अभियुक्त के साथ संबंध बनाए थे. इस पर अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

जयपुर. राजधानी में पॉक्सो की विशेष अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ये फैसला पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने सुनाया है. दरअसल, विकास धानका पर नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था. इसी मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने सजा दी.

कोर्ट ने फैसले में ये कहा: अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसे भावनात्मक क्षति पहुंचाई है. साथ ही उसके व्यक्तित्व और गरिमा को आहत करने वाला काम किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती. अदालत ने कहा कि मामले में भले ही पीड़िता से सहमति से संबंध बनाने की बात कही हो, लेकिन नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

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पूरा मामला जानिए: अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 मार्च, 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था. जिसमें बताया गया कि उसकी 14 साल की बेटी को पड़ोस में रहने वाले विकास धानका ने रात को बहला फुसला कर कही ले गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ित के पिता उसकी (पीड़िता) काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली.

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि वह अभियुक्त के साथ रात करीब दो बजे मोटरसाइकिल पर बैठकर भांकरोटा गई था. वहां उसने सहमति से अभियुक्त के साथ संबंध बनाए थे. इस पर अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

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