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ओडिशा : ऑटो रिक्शा की कीमत 26 हजार और चालान कटा 47,500 का

ओडिशा के भुवनेश्वर में एक ऑटो रिक्शा चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 47 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगा है. खास बात यह है कि ऑटो रिक्शा की कीमत ही कुल 26 हजार रुपए है.

bhubaneswar rickshaw driver news, भुवनेश्वर न्यूज
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Published : Sep 4, 2019, 8:54 PM IST

भुवनेश्वर. ओडिशा के भुवनेश्वर में एक ऑटो रिक्शा चालक पर लगा जुर्माना देख हर कोई हैरान है. 26 हजार का ऑटो रिक्शा चलाने वाले हरिभांशु कान्हर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 47 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

बुधवार को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एक ऑटो रिक्शा चालक पर को यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 47 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. खास बात है कि यह ऑटो उसने कुछ ही दिन पहले 26 हजार में सेकेंड हैंड खरीदा था.

ऑटो रिक्शा की कीमत 26 हजार और चालान कटा 47,500 का

कमिश्नरेट पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक हरिभांशु कान्हर को शराब के नशे में गाड़ी चलाने, ड्राइविंग लाइसेंस, बिना परमिट सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस आदि के लिए जुर्माना लगाया. 47,500 रुपये के इस जुर्माने में अवैध ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5 हजार, शराब पीकर ड्राइविंग के लिए 10 हजार. प्रदूषण के लिए 10 हजार, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर 10 रुपए और अन्य संदर्भों में 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

पढ़ें: झुंझुनू में धूजी धरती, 3:30 बजे महसूस हुए भूकंप के झटके

साथ ही बिना पंजीकरण के वाहन का उपयोग करने के लिए 5 हजार, बीमा के बिना भुगतान करने के लिए 2 हजार और 500 रुपए का सामान्य अपराध के तहत जुर्माना लगाया गया. कान्हर ने कहा कि वो जुर्माना नहीं भर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है. इसी तरह के मामले गुरूग्राम और सोमवार को दिल्ली निवासी दिनेश मदान के साथ देखने को मिले. जहां उन पर बड़ी राशि का जुर्माना लगा.

भुवनेश्वर. ओडिशा के भुवनेश्वर में एक ऑटो रिक्शा चालक पर लगा जुर्माना देख हर कोई हैरान है. 26 हजार का ऑटो रिक्शा चलाने वाले हरिभांशु कान्हर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 47 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

बुधवार को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एक ऑटो रिक्शा चालक पर को यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 47 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. खास बात है कि यह ऑटो उसने कुछ ही दिन पहले 26 हजार में सेकेंड हैंड खरीदा था.

ऑटो रिक्शा की कीमत 26 हजार और चालान कटा 47,500 का

कमिश्नरेट पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक हरिभांशु कान्हर को शराब के नशे में गाड़ी चलाने, ड्राइविंग लाइसेंस, बिना परमिट सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस आदि के लिए जुर्माना लगाया. 47,500 रुपये के इस जुर्माने में अवैध ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5 हजार, शराब पीकर ड्राइविंग के लिए 10 हजार. प्रदूषण के लिए 10 हजार, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर 10 रुपए और अन्य संदर्भों में 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

पढ़ें: झुंझुनू में धूजी धरती, 3:30 बजे महसूस हुए भूकंप के झटके

साथ ही बिना पंजीकरण के वाहन का उपयोग करने के लिए 5 हजार, बीमा के बिना भुगतान करने के लिए 2 हजार और 500 रुपए का सामान्य अपराध के तहत जुर्माना लगाया गया. कान्हर ने कहा कि वो जुर्माना नहीं भर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है. इसी तरह के मामले गुरूग्राम और सोमवार को दिल्ली निवासी दिनेश मदान के साथ देखने को मिले. जहां उन पर बड़ी राशि का जुर्माना लगा.

Intro:ଆରଟିଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଟୋ କୁ ଫାଇନ କଲେ ୪୭୫୦୦ Body:

ଧରାପଡିଲେ ଅଟୋ ଚାଳକ। ଫସିଲେ ଅଟୋ ମାଲିକ।ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏମଭିଆଇ ଚେକିଂ ବେଳେ ଧରାପଡି ୪୭୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ କରିଛି ଆରଟିଓ ଭୁବନେଶ୍ବର । ଆଚାର୍ଯବିହାରରେ ଚେକିଂ ବେଳେ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ଯପ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଚେକିଂରେ ଧରାପଡିଥିଲେ। ପରେ ଅଟର ସମସ୍ତ ଚେକିଂ ବେଳେ ଅଟୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନଥିବା ୫ହଜାର
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ୫ହଜାର
ବିନା ମାଲିକାନାରେ ଅଟୋ ଚାଳନା ୫ହଜାର
ମଦ୍ଯପଅବସ୍ଥାରେ ଅଟୋ ଚଲାଇବା ୧୦ହଜାର
ପଲ୍ଯୁସନ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନଥିବା ୧୦ ହଜାର
ସହର ଭିତରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅଟୋ ଚାଳନା ୧୦ହଜାର
ବିନା ଇନସୁରାନସରେ ୨ହଜାର
ଯାହାର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରମାଣ ନ ଦେବାରୁ
ମୋଟ ୪୭୫୦୦ଟଙ୍କା ଫାଇନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଲେ ହୁଏତ ପରବର୍ତି ପର୍ଯାୟରେ ତାହା ଫାଇନ ପରିମାଣ କମିପାରେ। ତେବେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ହରିବନ୍ଧୁ କହଂର କୁ ଫାଇନ ଚାଲାଣ ଦିଆଯାଇଥିବା । ପରବର୍ତି ପର୍ଯାୟରେ ଫାଇନ ନଦେଲେ ଅଟୋର ମାଲିକ ନୟାଗଡର କଣ୍ଡୁରି ଖଟୁଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ହେବ।

Conclusion:ବାଇଟ-ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି,ଆରଟିଓ ୧ ଭୁବନେଶ୍ବର
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