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Rajasthan High Court: द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के परिणाम में अनियमितता को लेकर मांगा जवाब - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के परिणामों में अनियमितता के मामले में आरपीएससी सचिव समेत अन्य से जवाब तलब किया है.

High Court sought answer,  Rajasthan High Court
परिणाम में अनियमितता को लेकर मांगा जवाब.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 28, 2023, 8:38 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के परिणाम में अनियमितता के मामले में आरपीएससी सचिव, शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश मनीषा कंवर व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से अप्रैल 2022 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने विज्ञान विषय के लिए आवेदन किया. लिखित परीक्षा के बाद आरपीएससी ने गत एक जून को प्रथम उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्तियां पेश कर दी। इसके बावजूद आयोग ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को तय नहीं किया और गत 4 अगस्त को परिणाम जारी कर दिया.

पढ़ेंः Rajasthan High Court : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से मांगा जवाब

याचिका में कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना परिणाम जारी करना गलत है. आयोग की ओर से याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां तय नहीं की गई और अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई. यदि आयोग याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां तय कर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर देते तो याचिकाकर्ताओं का भर्ती में चयन हो जाता. ऐसे में आयोग की ओर से जारी परिणाम को रद्द किया जाए और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश आपत्तियों का निस्तारण कर नए सिरे से परिणाम जारी करने के निर्देश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के परिणाम में अनियमितता के मामले में आरपीएससी सचिव, शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश मनीषा कंवर व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से अप्रैल 2022 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने विज्ञान विषय के लिए आवेदन किया. लिखित परीक्षा के बाद आरपीएससी ने गत एक जून को प्रथम उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्तियां पेश कर दी। इसके बावजूद आयोग ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को तय नहीं किया और गत 4 अगस्त को परिणाम जारी कर दिया.

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याचिका में कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना परिणाम जारी करना गलत है. आयोग की ओर से याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां तय नहीं की गई और अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई. यदि आयोग याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां तय कर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर देते तो याचिकाकर्ताओं का भर्ती में चयन हो जाता. ऐसे में आयोग की ओर से जारी परिणाम को रद्द किया जाए और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश आपत्तियों का निस्तारण कर नए सिरे से परिणाम जारी करने के निर्देश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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