जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 में अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं करने पर चिकित्सा सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश गोरधन सिंह व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विभाग ने गत 16 नवंबर को नर्सिंग ऑफिसर के दो हजार (Nursing Officer Recruitment 2022) से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है. जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर एक साल के दस अंक की गणना करते हुए तीस अंक देने का प्रावधान किया गया है. याचिकाकर्ताओं ने कोविड सहायक और यूटीबी आधार पर नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर काम किया है, जिसकी पूरी अवधि मिलाने पर यह एक साल से अधिक का अनुभव हो जाता है. वहीं विभाग अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है.
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इसके अलावा यदि अनुभव प्रमाण पत्र जारी भी किया जाता है तो वह निर्धारित प्रपत्र में (Experience Certificate in Nursing Officer Exam) जारी नहीं किया जाता. इसके चलते विभाग अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं करता. इसलिए विभाग को निर्देश दिए जाएं कि वह निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण जारी करें. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं.