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राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

stay on the appointment राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2023 की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. साथ ही गृह सचिव समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court,  Court has put a stay
राजस्थान हाईकोर्ट.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 5, 2024, 9:27 PM IST

Updated : Jan 5, 2024, 9:38 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2023 की दक्षता परीक्षा में पदों के मुकाबले पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने पर भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव, एडीजी भर्ती और कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश हरि राम गुर्जर व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि प्रकरण में पेश याचिकाओं में अभ्यर्थियों की संख्या देखते हुए और चयन प्रक्रिया पूरी होने पर होने वाली जटिलता से बचने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाना उचित है. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 3 अगस्त, 2023 कांस्टेबल के 3578 पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसके भर्ती विज्ञापन में शर्त रखी गई थी कि कांस्टेबल भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा-2022 के आवेदकों को ही शामिल किया जाएगा.

पढ़ेंः कांस्टेबल भर्ती 2023 में पात्रता परीक्षा में से 15 गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाने पर मांगा जवाब

वहीं कांस्टेबल भर्ती के पदों के मुकाबले वर्गवार और श्रेणी वार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा. याचिका में बताया गया कि कई जिलों में तय अनुपात से कम अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया. इस भर्ती के तहत कोटा ग्रामीण में कांस्टेबल के 136 पद भरे जाने थे. इसके लिए 2040 अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाना था, लेकिन 1723 अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया. इसी तरह जयपुर टेलीकॉम में 6255 अभ्यर्थियों को बुलाने के बजाए 5319 अभ्यर्थियों को ही दक्षता परीक्षा में बुलाया गया. राज्य सरकार की यह कार्रवाई मनमानी और गलत है. इस कारण याचिकाकर्ताओं का दक्षता परीक्षा के लिए चयन नहीं हुआ. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2023 की दक्षता परीक्षा में पदों के मुकाबले पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने पर भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव, एडीजी भर्ती और कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश हरि राम गुर्जर व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि प्रकरण में पेश याचिकाओं में अभ्यर्थियों की संख्या देखते हुए और चयन प्रक्रिया पूरी होने पर होने वाली जटिलता से बचने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाना उचित है. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 3 अगस्त, 2023 कांस्टेबल के 3578 पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसके भर्ती विज्ञापन में शर्त रखी गई थी कि कांस्टेबल भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा-2022 के आवेदकों को ही शामिल किया जाएगा.

पढ़ेंः कांस्टेबल भर्ती 2023 में पात्रता परीक्षा में से 15 गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाने पर मांगा जवाब

वहीं कांस्टेबल भर्ती के पदों के मुकाबले वर्गवार और श्रेणी वार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा. याचिका में बताया गया कि कई जिलों में तय अनुपात से कम अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया. इस भर्ती के तहत कोटा ग्रामीण में कांस्टेबल के 136 पद भरे जाने थे. इसके लिए 2040 अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाना था, लेकिन 1723 अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया. इसी तरह जयपुर टेलीकॉम में 6255 अभ्यर्थियों को बुलाने के बजाए 5319 अभ्यर्थियों को ही दक्षता परीक्षा में बुलाया गया. राज्य सरकार की यह कार्रवाई मनमानी और गलत है. इस कारण याचिकाकर्ताओं का दक्षता परीक्षा के लिए चयन नहीं हुआ. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

Last Updated : Jan 5, 2024, 9:38 PM IST
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