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कंडक्टर भर्ती-2010ः हाई कोर्ट ने 552 कंडक्टर्स के खिलाफ दायल अपील को की खारिज - conductor recruitment-2010

राजस्थान हाईकोर्ट ने कंडक्टर भर्ती-2010 के विवाद का पटाक्षेप कर 552 कंडक्टर्स को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार लखेरा व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

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Published : Aug 24, 2019, 11:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कंडक्टर भर्ती-2010 के विवाद का पटाक्षेप कर 552 कंडक्टरों को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है.

मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार लखेरा व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. मामले के अनुसार वर्ष 2010 में कंडक्टर के 943 पदों के लिए भर्ती निकली थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 6032 अभ्यर्थियों का परिणाम संशोधित किया गया. इससे 552 चयन से बाहर हो गए.

पढ़ेंः प्रदेश में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री की पहल के बाद समीक्षा में जुटे अधिकारी

सितम्बर 2018 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इन 552 को भी सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया. इसके विरुद्ध अपीलार्थियों ने कोर्ट को बताया कि वे 552 कर्मचारियों से मेरिट में उच्च स्थान रखते है. ऐसे में अपीलार्थियों को भी नियुक्ति दिलाई जाए. वहीं रोडवेज की ओर से कहा गया कि अब भर्ती का कोई पद शेष नही है. इसके अलावा 552 अभ्यर्थियों को अदालती आदेश पर नियुक्ति दी गई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपील को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कंडक्टर भर्ती-2010 के विवाद का पटाक्षेप कर 552 कंडक्टरों को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है.

मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार लखेरा व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. मामले के अनुसार वर्ष 2010 में कंडक्टर के 943 पदों के लिए भर्ती निकली थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 6032 अभ्यर्थियों का परिणाम संशोधित किया गया. इससे 552 चयन से बाहर हो गए.

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सितम्बर 2018 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इन 552 को भी सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया. इसके विरुद्ध अपीलार्थियों ने कोर्ट को बताया कि वे 552 कर्मचारियों से मेरिट में उच्च स्थान रखते है. ऐसे में अपीलार्थियों को भी नियुक्ति दिलाई जाए. वहीं रोडवेज की ओर से कहा गया कि अब भर्ती का कोई पद शेष नही है. इसके अलावा 552 अभ्यर्थियों को अदालती आदेश पर नियुक्ति दी गई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपील को खारिज कर दिया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कंडक्टर भर्ती-2010 के विवाद का पटाक्षेप कर 552 कंडक्टरों राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार लखेरा व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:मामले के अनुसार वर्ष 2010 में कंडक्टर के 943 पदों के लिए भर्ती निकली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 6032 अभ्यर्थियों का परिणाम संशोधित किया गया, इससे 552 चयन से बाहर हो गए। सितम्बर 2018 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इन 552 को भी सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया। इसके विरुद्ध अपीलार्थियों ने कोर्ट को बताया कि वे 552 कर्मचारियों से मेरिट में उच्च स्थान रखते हैं। ऐसे में अपीलार्थियों को भी नियुक्ति दिलाई जाए। वहीं रोडवेज की ओर से कहा गया कि अब भर्ती का कोई पद शेष नहीं है। इसके अलावा 552 अभ्यर्थियों को अदालती आदेश पर नियुक्ति दी गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपील को खारिज कर दिया है। Conclusion:
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