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Rajasthan High Court: अवैध खनन रोकने के लिए जिला कलेक्टर करें कार्रवाई - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध खनन को रोकने के लिए झुंझुनू जिले के कलेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

Rajasthan High Court,  High Court directed the District Collector
अवैध खनन रोकने के लिए जिला कलेक्टर करें कार्रवाई.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 25, 2023, 9:17 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनूं जिले की सूरतगढ़ तहसील के पिलानी गांव में पहाड़ी मंदिर धाम के पास अवैध खनन के मामले में स्थानीय कलेक्टर को निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि कलेक्टर याचिकाकर्ता ग्रामीणों की शिकायत पर तैयार की गई मौका रिपोर्ट पर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करे और साथ ही अवैध खनन रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई अमल में लाए.

वहीं अदालत ने इस संबंध में याचिकाकर्ता ग्रामीणों को भी अपना अभ्यावेदन कलेक्टर को देने के आदेश दिए हैं. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश रोहिताश सैनी व अन्य की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए. जनहित याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने बताया कि गांव की पिलानी पहाड़ी मंदिर धाम के पास में ब्लास्टिंग के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है. इसका स्थानीय निवासियों की ओर से लंबे समय से विरोध किया जा रहा है.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: 19 साल से लंबित आपराधिक अपील का हाईकोर्ट ने किया निस्तारण, सजा पर दिया निर्णय

वहीं जिला कलेक्टर सहित स्थानीय प्रशासन को इसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. याचिका में आरोप लगाया गया कि खनन करने वाले लोग प्रभावशाली हैं, इसलिए प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है. इसलिए अवैध खनन को बंद करवाया जाए और पहाड़ी धाम को भी संरक्षित किया जाए. ऐसे में जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि वे अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनूं जिले की सूरतगढ़ तहसील के पिलानी गांव में पहाड़ी मंदिर धाम के पास अवैध खनन के मामले में स्थानीय कलेक्टर को निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि कलेक्टर याचिकाकर्ता ग्रामीणों की शिकायत पर तैयार की गई मौका रिपोर्ट पर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करे और साथ ही अवैध खनन रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई अमल में लाए.

वहीं अदालत ने इस संबंध में याचिकाकर्ता ग्रामीणों को भी अपना अभ्यावेदन कलेक्टर को देने के आदेश दिए हैं. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश रोहिताश सैनी व अन्य की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए. जनहित याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने बताया कि गांव की पिलानी पहाड़ी मंदिर धाम के पास में ब्लास्टिंग के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है. इसका स्थानीय निवासियों की ओर से लंबे समय से विरोध किया जा रहा है.

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वहीं जिला कलेक्टर सहित स्थानीय प्रशासन को इसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. याचिका में आरोप लगाया गया कि खनन करने वाले लोग प्रभावशाली हैं, इसलिए प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है. इसलिए अवैध खनन को बंद करवाया जाए और पहाड़ी धाम को भी संरक्षित किया जाए. ऐसे में जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि वे अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा है.

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