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Rajasthan High court: अपहृत बालक को पेश करो, वरना एसपी और एडीशनल एसपी हों पेश

अलवर के खैरथल थाना क्षेत्र से अपहृत हुए बच्चे को 6 माह में भी बरामद नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई (HC fumes at not recovered kidnapped kid) है. कोर्ट ने 18 जनवरी तक अपहृत को पेश करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों को पेश होने को कहा है.

Rajasthan High court asked to present kidnapped kid in court till January 18
Rajasthan High court: अपहृत बालक को पेश करो, वरना एसपी और एडीशनल एसपी हों पेश
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Published : Jan 14, 2023, 5:46 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के खैरथल थाना इलाके से अपहृत हुए बच्चे को 6 माह में भी बरामद नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि पीड़ित बच्चे को 18 जनवरी तक अदालत में पेश किया जाए. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने भिवाड़ी एसपी, महिला अपराध अन्वेषण सेल, भिवाड़ी के एडीशनल एसपी और जांच अधिकारी रहे एएसआई को पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश जावेद की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नाबालिग को ट्रक मालिक लेकर गया था, लेकिन ना तो ट्रक को जब्त किया गया और ना ही ट्रक मालिक को अब तक गिरफ्तार किया गया. बल्कि ऐसा लगता है कि पुलिस ट्रक मालिक की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर जांच कर रही है. सुनवाई के दौरान महिला अपराध अन्वेषण सेल के एडीशनल एसपी अतुल साहू अदालत में पेश हुए.

पढ़ें: Dholpur Kidnapping Case : अपहृत नाबालिग लड़की नहीं हुई बरामद, परिजनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव...

उन्होंने अदालत को बताया कि अब तक मामले की जांच एएसआई धर्मवीर कर रहे थे. एडीशनल एसपी ने कहा कि बच्चा लापता हो गया था और उसकी सूचना भी पुलिस स्टेशन में दी गई थी. हालांकि इस संबंध में रोजनामचा में कोई उल्लेख नहीं है. इस पर अदालत ने 18 जनवरी तक लापता को पेश नहीं करने पर एसपी, एडीशनल एसपी और जांच अधिकारी रहे एएसआई को हाजिर होने को कहा है.

पढ़ें: Kidnappers arrested: जयपुर पुलिस ने 24 घंटे में किया अपहृत युवक को दस्तयाब, 4 गिरफ्तार

जनहित याचिका में अधिवक्ता विकास कुमार जाखड़ ने अदालत को बताया कि गत 8 जुलाई को आधा दर्जन से अधिक लोग याचिकाकर्ता के घर आए थे और याचिकाकर्ता के भाई का अपहरण कर साथ ले गए. इस संबंध में याचिकाकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ खैरथल थाने में नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया और ना ही याचिकाकर्ता के भाई को बरामद किया. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में भिवाड़ी एसपी को भी अभ्यावेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के खैरथल थाना इलाके से अपहृत हुए बच्चे को 6 माह में भी बरामद नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि पीड़ित बच्चे को 18 जनवरी तक अदालत में पेश किया जाए. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने भिवाड़ी एसपी, महिला अपराध अन्वेषण सेल, भिवाड़ी के एडीशनल एसपी और जांच अधिकारी रहे एएसआई को पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश जावेद की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नाबालिग को ट्रक मालिक लेकर गया था, लेकिन ना तो ट्रक को जब्त किया गया और ना ही ट्रक मालिक को अब तक गिरफ्तार किया गया. बल्कि ऐसा लगता है कि पुलिस ट्रक मालिक की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर जांच कर रही है. सुनवाई के दौरान महिला अपराध अन्वेषण सेल के एडीशनल एसपी अतुल साहू अदालत में पेश हुए.

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उन्होंने अदालत को बताया कि अब तक मामले की जांच एएसआई धर्मवीर कर रहे थे. एडीशनल एसपी ने कहा कि बच्चा लापता हो गया था और उसकी सूचना भी पुलिस स्टेशन में दी गई थी. हालांकि इस संबंध में रोजनामचा में कोई उल्लेख नहीं है. इस पर अदालत ने 18 जनवरी तक लापता को पेश नहीं करने पर एसपी, एडीशनल एसपी और जांच अधिकारी रहे एएसआई को हाजिर होने को कहा है.

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जनहित याचिका में अधिवक्ता विकास कुमार जाखड़ ने अदालत को बताया कि गत 8 जुलाई को आधा दर्जन से अधिक लोग याचिकाकर्ता के घर आए थे और याचिकाकर्ता के भाई का अपहरण कर साथ ले गए. इस संबंध में याचिकाकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ खैरथल थाने में नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया और ना ही याचिकाकर्ता के भाई को बरामद किया. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में भिवाड़ी एसपी को भी अभ्यावेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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