जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान एथलीट एसोसिएशन के चुनाव संशोधित संविधान के अनुसार कराए जाने पर सभी पक्षकारों की सहमति के बाद इस संबंध में दायर याचिका को निस्तारित कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने नए संविधान के अनुसार एसोसिएशन के चुनाव कराए जाने के लिए कहा है. जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश जयपुर जिला एथलीट एसोसिएशन के कार्यवाहक सचिव व अन्य की याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान राजस्थान एथलीट एसोसिएशन के अधिवक्ता पीयूष नाग ने कहा कि उन्होंने अपने पुराने संविधान को संशोधित कर दिया है और इसे रजिस्ट्रार कॉपरेटिव से भी स्वीकृत करवा लिया है. नए संविधान में कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या का प्रावधान भी बदल गया है. इसलिए एसोसिएशन के 2020 में चुनाव कराए जाने का नोटिस भी सारहीन हो चुका है. ऐसे में अब नए सिरे से एसोसिएशन के चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे.
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जिस पर जयपुर जिला एथलीट एसोसिएशन ने चुनाव कराने पर अपनी सहमति तो दी, लेकिन कहा कि इलेक्शन ऑफिसर पुराना वाला नहीं हो. जिस पर राजस्थान एथलीट एसोसिएशन ने कहा कि चुनाव नए चुनाव अधिकारी व संशोधित संविधान के अनुसार ही होंगे. राजस्थान एसोसिएशन की इस अंडरटेकिंग के बाद चुनाव कराने पर सभी पक्षों में सहमति बन गई. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 13 अगस्त 2020 के आदेश से राजस्थान एथलीट एसोसिएशन के 16 अगस्त को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी थी. जयपुर जिला एथलीट एसोसिएशन ने याचिका में चुनावों में पारदर्शिता नहीं होने व चुनाव अधिकारी के निष्पक्ष नहीं होने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.